
नईदुनिया न्यूज, जांजगीर-चांपा। शासकीय प्राथमिक शाला रीवाडीह में पदस्थ शिक्षक अंब्रोस खलखो (सहायक शिक्षक एलबी) को शराब के नशे में स्कूल आने और विद्यार्थियों और ग्रामीणों से दुर्व्यवहार करने के मामले में डीईओ ने निलंबित किया है।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बम्हनीडीह द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अंब्रोस खलखों 27 और 28 अगस्त को बिना सूचना शाला से अनुपस्थित रहे। इसके बाद 29 अगस्त को भी वे बिना अनुमति के दोपहर 12 से 4 बजे तक विद्यालय से गायब रहे और नशे की हालत में स्कूल पहुंचे। इसी तरह 12 सितंबर को ग्राम पंचायत पोड़ीशंकर के आश्रित मोहल्ला प्राथमिक शाला रीवाडीह में शराब के नशे में पहुंचकर उन्होंने बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार किया।
इस पूरे प्रकरण में शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया, किंतु उन्होंने न जवाब दिया और न ही कार्यालय में उपस्थित हुए। उनके आचरण को गंभीर लापरवाही एवं सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है।
प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से अंब्रोस खलखों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ नियत किया गया है, जहां से वे नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराएंगे।