सूरजपुर के फायरिंग मामले में संकुल स्त्रोत समन्वयक की सेवा समाप्त, सहायक कार्यक्रम समन्वयक के निलंबन की अनुशंसा
ट्रक चालक पर फायरिंग और लूट के मामले में गिरफ्तार बीआरसीसी श्याम लाल साहू की सेवा कलेक्टर रोहित व्यास ने समाप्त कर दी है। साथ ही, सह-आरोपी सहायक कार्य...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 24 Sep 2026 08:22:19 PM (IST)Updated Date: Thu, 24 Sep 2026 08:22:19 PM (IST)
फ़ाइल फोटोHighLights
- फायरिंग और लूट के आरोपी बीआरसीसी श्याम लाल साहू की संविदा सेवा खत्म।
- दूसरे आरोपी सहायक कार्यक्रम समन्वयक राजेश अंबस्थ पर कार्रवाई की संस्तुति।
- सूरजपुर जिले की खड़गवां पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दोनों को किया था गिरफ्तार।
नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर: ट्रक चालक पर पिस्टल से कथित रूप से दो हवाई फायर कर,मोबाईल लूटने के मामले में कलेक्टर रोहित व्यास ने आरोपित बीआरसीसी श्याम लाल साहू की सेवा समाप्त करने के साथ ही,दूसरे आरोपित राजीव गांधी शिक्षा मिशन के सहायक कार्यक्रम समन्वयक राजेश अंबस्थ को निलंबित करने की अनुशंसा की है। कलेक्टर रोहित व्यास द्वारा जारी किये गए आदेश में बीआरसीसी श्यामलाल साहू का मूलपद जिले के फरसाबहार ब्लाक में संकुल केंद्र समन्वयक में संविदा पद पर पदस्थ है।
साहू इन दिनों जिला राजीव गांधी समग्र शिक्षा कार्यालय में संलग्न हैं। इनको सूरजपुर जिले के खड़गवां पुलिस ने 18 सितंबर को आम्र्स एक्ट और बीएनएस की धारा 309 (7) के अंर्तगत गिरफ्तार किया है। कर्मचारी के आचरण को सिविल सेवा आचरण संहिता के विरूद्व मानते हुए,कलेक्टर व्यास ने बीआरसीसी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। इसी मामले में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के सहायक कार्यक्रम समन्वयक राजेश अबस्थ को निलंबित करने की अनुशंसा कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक,अंबिकापुर से किया है।
उल्लेखनिय है कि घटना 19 सितंबर को सुरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के खड़गवां पुलिस चैकी क्षेत्र में हुई थी। आरोप है कि सहायक कार्यक्रम समन्वयक राजेश अबस्थ और श्यामलाल साहू किसी काम से अपनी नीजि कार से अंबिकापुर गए हुए थे। वापसी के दौरान चैकी क्षेत्र के रामेश्वरमुड़ा जंगल के पास आरोपितों ने कार अड़ा कर,हाईवा चालक प्रार्थी शिव प्रसाद का रास्ता रोक लिया और दुव्यवहार करते हुए उसे हाईवा से नीचे उतरने को कहा। जब वह ट्रक से नीचे नहीं उतरा तो आरोपितों ने पिस्टल से हवाई फायरिंग की और उसे डरा धमका कर उसका मोबाईल छीन लिया।
पीड़ित चालक की रिपोर्ट पर खड़गवां चैकी में आरोपितों के विरूद्व बीएनएस की धार 309 (7) और आम्र्स एक्ट की धारा 25,27 और 30 के अंर्तगत अपराध पंजिबद्व करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस विभाग ने शासकीय कर्मचारियों के विरूद्व की गई इस कार्रवाई की रिपोर्ट जशपुर जिला प्रशासन को भेजा था। इस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर व्यास ने कार्रवाई की है।