Jashpur News: 26 गौ वंशजों के साथ दो तस्कर पकड़े गए
पालतू मवेशियों को तस्करी कर पड़ोसी राज्य झारखंड ले जा रहे दो तस्करों को पकड़कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सौंप दिया है। मामला जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि दो तस्कर बड़ी संख्या में पालतू मवेशियों को बुरी तरह से मारते पिटते हुए झारखंड की ओर ले कर जा रहें हैं।
By Yogeshwar Sharma
Edited By: Yogeshwar Sharma
Publish Date: Sat, 06 Apr 2024 08:00:07 PM (IST)
Updated Date: Sat, 06 Apr 2024 08:00:07 PM (IST)

जशपुरनगर । पालतू मवेशियों को तस्करी कर पड़ोसी राज्य झारखंड ले जा रहे दो तस्करों को पकड़कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सौंप दिया है। मामला जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि दो तस्कर बड़ी संख्या में पालतू मवेशियों को बुरी तरह से मारते पिटते हुए झारखंड की ओर ले कर जा रहें हैं।
सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता अशोक कुमार उपाध्याय, दिल कुमार, टिकेश्वर यादव, शिव कुमार कुशवाहा, गणेश चौहान सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने तस्करों को नारायणपुर के समीपस्थ ग्राम हस्तिनापुर के टोप्पो बगान में घेर लिया और इसकी सूचना नारायणपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची नारायणपुर पुलिस ने पकड़े गए दोनों तस्करों को पूछताछ के लिए थाने ले आए और जब्त किए गए गौवंशजों को संरक्षित किया है। गौ तस्करों की पहचान उमेश यादव और अशोक नगेशिया के रूप में की गई है। तस्करों ने पुलिस के समझ गौ वंशजों को पड़ोसी राज्य झारखंड के गुमला जिले के गोविंदपुर ले जाने की बात स्वीकार की है। मामले में नारायणपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है।
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पुलिस अभिरक्षा से फरार होने वाले आरोपित को एक साल की सजा
पत्थलगांव । पुलिस की अभिरक्षा से भागने के आरोपित को न्यायालय ने एक वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार आरोपित समीर खान को वर्ष 2020 पत्थलगांव पुलिस ने नाबालिग के अपहरण तथा दुष्कर्म के मामले में पत्थलगांव पुलिस ने अभिरक्षा में लाया गया था। इस दौरान आरोपित पुलिसकर्मियों को चकमा देकर थाने से फरार हो गया।
पुलिस की टीम ने आरोपित को लोगो की मदद से गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद उसके विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म के साथ-साथ थाने से भागने का भी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन आरक्षक नोवास बड़ा तथा माईकल किंडो को तात्कालिन पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ समैया ने बताया कि पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के मामले में पत्थलगांव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमेश कुमार भागवतकर ने आरोपित समीर खान को एक वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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