कोरबा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। ट्रेन में बैठे यात्रियों से लेकर स्टेशन परिसर की सुरक्षा का दायित्व रेलवे सुरक्षा बल पर है। दिन हो या रात, चौबीस घंटे चौकसी कर रेल संपत्तियों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही उनका काम है। इसी क्रम में आरपीएफ कोरबा पोस्ट ने इस वर्ष में अब तक अवैध रेल टिकट बनाने के पांच मामलों में कार्रवाई कर आरोपितों को जेल रवाना किया। इसके अलावा अब तक की स्थिति में चेन पुलिंग कर बिना वाजिब कारण ट्रेन रोकने के दस मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है, ताकि ऐसी स्थिति में परेशान हुए रेल यात्रियों के लिए इस तरह की बाधाओं की रोकथाम का प्रयास हो सके।
रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा करने के साथ रेल सुरक्षा बल अन्य कई क्षेत्र में भी कार्रवाई और चौकसी करने की जिम्मेदारी निभा रहा है। इसी क्रम में कोरबा रेलखंड के रेलवे सुरक्षा बल कोरबा पोस्ट अंतर्गत लगातार निगरानी का कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष अवैध रेल टिकट तैयार करने और बिना कारण के यात्री ट्रेन को चेन पुलिंग कर रोकने के 10 मामलों में धुआंधार कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर सामने आने पर भी पर्याप्त कारणों के अभाव में चेन पुलिंग किए जाने पर मामले नहीं बनाए जाते हैं। इसी तरह अनुचित रूप से चेन पुलिंग कर यात्री ट्रेनों को बीच में रोकने के पांच प्रकरण बनाए गए हैं। हाल में ही एक मामला सामने आया था, जिसमें एक रेल यात्री ने बिना किसी आवश्यक कारण निर्मित हुए ही चेन खींचकर ट्रेन रोकी थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्ति पर आरपीएफ की ओर से कार्रवाई की है।
असुविधा में सहायता के लिए 182 नंबर
रेल प्रशासन ने यात्रा के दौरान महिलाओं और अन्य यात्रियों को होने वाली असुविधा में सहायता के लिए 182 नंबर जारी किया है, जिसमें संबंधित रेल यात्री शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ आरपीएफ की ओर से भी समय-समय पर विभिन्ना मामलों में कार्रवाई की जा रही है। आरपीएफ कोरबा पोस्ट के प्रभारी कुंदन कुमार झा ने बताया कि वर्ष 2020 में अवैध रूप से रेल टिकट बनाने का काम करते पकड़े जाने पर पांच मामलों में संबंधित आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आम जनों से भी आग्रह किया जाता है कि वे अपनी यात्रा के लिए उचित माध्यम से ही आरक्षण कराएं।
फाटक में सुरक्षा के लिए जागरुकता के प्रयास
आरपीएफ की ओर से समय-समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए कई स्तर पर काम किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी रेलवे फाटक से ट्रेन या मालगाड़ी के गुजरने के दौरान बंद की गई रेलवे क्रासिंग पर फाटक के नीचे से जबरिया निकलने या उसे नुकसान पहुंचाने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का नियम है। ऐसे लोगों पर जुर्माना के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। इस तरह की गलतियों के लिए कार्रवाई, जुर्माना या जेल की हवा न खानी पड़े, इसके लिए समझाइश देते हुए लोगों को बताया जा रहा, नियमों का पालन करें और परेशानी से बचें।