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प्रेम विवाह की खौफनाक सजा: कोरिया में 5 माह की गर्भवती नाबालिग का अपहरण कर दरिंदगी, जबरन खिलाई गर्भपात की गोली

प्रेम विवाह की खौफनाक सजा: कोरिया में 5 माह की गर्भवती नाबालिग का अपहरण कर दरिंदगी; गोंगपा किसान मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष साथी समेत गिरफ्तार

By Digital DeskEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Wed, 22 Jul 2026 09:20:57 AM (IST)Updated Date: Wed, 22 Jul 2026 09:20:57 AM (IST)
प्रेम विवाह की खौफनाक सजा: कोरिया में 5 माह की गर्भवती नाबालिग का अपहरण कर दरिंदगी, जबरन खिलाई गर्भपात की गोली
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

HighLights

  1. ससुराल में घुसे दबंग और उठा ले गए 5 माह की गर्भवती को
  2. चंगुल से भागकर थाने पहुंची पीड़िता
  3. सूरजपुर के जंगलों में घेराबंदी कर दबोचे गए दरिंदे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैकुंठपुर। कोरिया जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली और रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। अपनी पसंद से अंतरजातीय प्रेम विवाह कर ससुराल में रह रही 5 माह की गर्भवती नाबालिग को दबंगों ने घर से जबरन अगवा कर लिया। इसके बाद पीड़िता को बंधक बनाकर उसके साथ न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए जबरन गर्भपात (अबॉर्शन) की दवा खिलाने की कोशिश भी की गई।

बैकुंठपुर पुलिस ने १४ दिनों से फरार चल रहे मुख्य साजिशकर्ता, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश सिंह टेकाम और उसके साथी दरोगा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी कार्रवाई बैकुंठपुर थाना पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत भेजे जाने के बाद आधिकारिक रूप से सामने आई है।


ससुराल वालों के विरोध को दरकिनार कर अगवा किया, जनवरी 2026 में पार्टी से निकाला जा चुका है मुख्य आरोपी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था और वह अपने पति के साथ ससुराल में रह रही थी। इसी बीच आरोपी रमेश सिंह टेकाम और दरोगा सिंह अपने अन्य साथियों के साथ उसके ससुराल आ धमके। ससुराल वालों के भारी विरोध के बावजूद दबंगई दिखाते हुए वे गर्भवती पीड़िता को घसीटते हुए अपने साथ ले गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए गोंगपा पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आरोपी रमेश सिंह टेकाम की आपराधिक गतिविधियों के कारण पार्टी ने उसे जनवरी 2026 में ही निष्कासित कर दिया था।

चंगुल से भागकर थाने पहुंची पीड़िता; सूरजपुर के जंगलों में घेराबंदी कर दबोचे गए दरिंदे

बंधक बनाकर की गई हैवानियत के बाद पीड़िता ने किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भागकर अपनी जान बचाई और 5 व 10 जुलाई को बैकुंठपुर थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई। एफआईआर दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गए थे।

बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी सर्विलांस के आधार पर सूरजपुर जिले के चांदनी-बिहारपुर इलाके के जंगलों में छिपे दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर दबोच लिया।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की कठोर धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस जघन्य अपराध के तीन मुख्य पहलू:

गर्भवती नाबालिग पर जुल्म: 5 माह की गर्भवती होने की जानकारी के बावजूद आरोपियों द्वारा दरिंदगी करना और जबरन अबॉर्शन की दवा देना उनकी क्रूर मानसिकता को दर्शाता है।

राजनीतिक संरक्षण का भ्रम: आरोपी का राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े होने के बावजूद बिलासपुर संभाग पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा।

ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना की जांच: पुलिस इस पहलू की भी बारीकी से जांच कर रही है कि क्या आरोपियों ने अगवा करने के दौरान ससुराल वालों के साथ भी मारपीट या धमकी दी थी।