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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 31, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

CG News: सड़कों पर मवेशी छोड़ना अब पड़ेगा भारी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं और आवारा मवेशियों की वजह से उत्पन्न हो रही समस्याओं के मद्देनजर जिले के सभी अनुविभागों में निषेधाज्ञा जारी की गई है। कले...और पढ़ें

By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 31 Jul 2025 09:31:15 PM (IST)Updated Date: Thu, 31 Jul 2025 09:31:15 PM (IST)
CG News: सड़कों पर मवेशी छोड़ना अब पड़ेगा भारी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सड़कों पर मवेशी छोड़ना अब पड़ेगा भारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुंगेली। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं और आवारा मवेशियों की वजह से उत्पन्न हो रही समस्याओं के मद्देनजर जिले के सभी अनुविभागों में निषेधाज्ञा जारी की गई है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

कई बार जानलेवा दुर्घटनाएं भी घटती हैं

जारी आदेश के अनुसार आवारा मवेशियों की वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही मवेशियों के सड़क पर घूमने से न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि कई बार जानलेवा दुर्घटनाएं भी घट रही हैं। यह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 तथा पशु क्ररता अधिनियम 1960 के अध्याय 3 धारा 11(1) के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी आता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पशुमालिक अपने पशुओं को बांधकर रखेंगे।


मवेशियों को सार्वजनिक स्थानों में छोड़ना प्रतिबंधित

उक्त आदेश के तहत मवेशियों को सार्वजनिक स्थानों, सड़क मार्गों, शासकीय भवनों एवं परिसरों में खुले रूप में छोड़ना प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पशु मालिकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं मवेशी अधिनियम 1960 की अध्याय 3 धारा 11(1) के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और नागरिकों से अपील की गई है।