महतारी वंदन योजना के लिए आवेदनों का पंजीयन शुरू
महतारी वंदन योजना के तहत आवेदनों का पंजीयन जिले में आज से प्रारंभ हो गया है। पंचायत और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से सभी पंचायतों में घर-घर सर्वे कर फार्म भरवाए जा रहे हैं।
By Yogeshwar Sharma
Edited By: Yogeshwar Sharma
Publish Date: Tue, 06 Feb 2024 12:07:40 AM (IST)
Updated Date: Tue, 06 Feb 2024 12:07:40 AM (IST)

पेंड्रा(नईदुनिया न्यूज)। महतारी वंदन योजना के तहत आवेदनों का पंजीयन जिले में आज से प्रारंभ हो गया है। पंचायत और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से सभी पंचायतों में घर-घर सर्वे कर फार्म भरवाए जा रहे हैं।
जिला पंचायत (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक केपी तेंदुलकर ने बताया कि सभी पंचायतों में शिविर चल रही है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी अमलों के माध्यम से घर-घर सर्वे कर आफलाइन आवेदन भरवा रहे हैं। इसके बाद सभी आवेदनों का आनलाइन पंजीयन किया जाएगा। सर्वे के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों की कमी होने पर शिविर में बनवाए जा रहे हैं। उन्होने बताया कि योजना के तहत आवेदनों के पंजीयन के लिए पंचायतों को दस हजार फार्म उपलब्ध करा दिए गए है।
उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की एक जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र है। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह एक हजार रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को एक हजार रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत पांच फरवरी से आनलाइन व आफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी हैं। अंतिम सूची 21 फरवरी को जारी की जाएगी। अंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन एक मार्च को होगा एवं स्वीकृति पत्र पांच मार्च को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण आठ मार्च को किया जाएगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाणपत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाणपत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाणपत्र कक्षा दसवीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं आनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।