पेंड्रा(नईदुनिया न्यूज)। नगर में हैवेल्स कंपनी की नकली बिजली तार बेचते पुलिस ने दुकानदार को पकड़ा। मामले में आरोपित प्रकाश एजेंसी के मालिक प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जानकारी के अनुसार पेंड्रा पुलिस को सोमवार को हैवेल्स कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर मनोज सिंह से लिखित सूचना मिली कि , प्रकाश एजेंसी में हैवेल्स कंपनी का नकली तार बेचा जा रहा है । इस सूचना के आधार पर पुलिस ने इसकी तस्दीक की। इसके बाद गवाह आकाश खत्री, सागर पटेल को तलब कर प्रकाश एजेंसी पहुंचकर विधिवत रेड की कार्रवाई की गई । दुकान में तलाशी के दौरान 12 बंडल हैवेल्स कंपनी की डुप्लीकेट तार बरामद हुई , इसे कंपनी के अधिकारी द्वारा पहचान के बाद जब्त किया गया , तार रखने के संबंध में वैध दस्तावेज नहीं होने से आरोपित प्रफुल्ल कुमार गुप्ता पिता प्रताप चंद्र गुप्ता, ( 37) प्रकाश जोशी मेनरोड गौरेला को विधिवत धारा 63 कापीराइट एक्ट तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेंड्रा रोड के पास भेजा गया।
बीच रास्ते में युवक को ओवरटेक कर मारपीट
तखतपुर। युवक को बीच रास्ते में रोककर कुछ युवकों ने मारपीट किया। मामले में पुलिस जुर्म दर्ज कर जांच कर रही है। घटना सीसीटीवी में कैद होने से आरोपितों की तलाश की जा रही है।
जानकारी के अनुसार तखतपुर में किराना समान छोड़ने जा रहे दुपहिया वाहन चालक को कुछ युवकों ने एक्टिवा में ओवर टेक करते हुए रोककर मारपीट कर दिया इससे वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। इस पर तखतपुर पुलिस आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। घायल युवक ग्राम भथरी निवासी अजय बघेल पिता विद्या बघेल जो नया बस स्टैण्ड में स्थित कृष्णा ट्रेडिंग किराना दुकान में काम करता है, वह समान छोड़ने के लिए पुराना बस स्टैंड की ओर आ रहा था और जब पुराना बस स्टैंड के पास पहुंचा ही था तभी बिना नंबर के ब्लैक कलर की एक्टिवा में सवार बरेला निवासी दो युवक आदित्य ठाकुर और रवि निर्मलकर ने तेज गति से बाइक को ओवरटेक करते हुए अजय के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दिया। दोनों की मारपीट से अजय गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी जानकारी उसने संचालक प्रमोद सिंघानिया को दी इसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने मारपीट की घटना की सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकालकर आरोपितों की पतासाजी में जुट गई है। पुलिस ने आरोपित आदित्य ठाकुर और रवि निर्मलकर के खिलाफ आइपीसी की धारा 294, 506, 323, 34 के तहत अपराध दर्ज कर तलाश में जुट गई है।