
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। तमनार के ग्राम कठरापाली में मुर्गा जल्दी देने की बात पर हुए विवाद में दुकानदार ने मुर्गा काटने वाले लोहे के हथियार से युवक के पैर पर वार कर उसे घायल कर दिया। मामले में तमनार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित दुकानदार को गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा हैं।
ग्राम कठरापाली निवासी मुकेश रात्रे पिता बिहारी लाल रात्रे, उम्र 19 वर्ष, 23 अक्टूबर 2026 की रात करीब 8 बजे अपने दोस्त मुकेश पैकरा के साथ गांव में कृष्णा सोनी की मुर्गा दुकान पर मुर्गा खरीदने गया था। इस दौरान मुर्गा जल्दी देने की बात कहने पर दुकान में मुर्गा काटने का काम करने वाले अर्जुन सोनी ने नाराज होकर युवक से गाली-गलौज शुरू कर दी और उसके साथ मारपीट करने लगा।
मारपीट के दौरान मुकेश रात्रे जमीन पर गिर गया, जिसके बाद आरोपित ने मुर्गा काटने वाले लोहे के हथियार से उसके बाएं पैर के तलवे पर वार कर चोट पहुंचाई। घटना के संबंध में प्रार्थी ने दूसरे दिन थाना तमनार में रिपोर्ट दर्ज कराया।
तमनार पुलिस ने आहत का चिकित्सकीय परीक्षण कराया तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अर्जुन सोनी उम्र 62 साल ग्राम कठरापाली थाना तमनार के विरुद्ध धारा 296, 351(3), 115(2), 118(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
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