रायगढ़। पान दुकान तथा सेलूनध्नाई की दुकान के संबंध में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके तहत पान ठेले में विक्रय किए जाने वाले पदार्थ-सिगरेट, पान, बीड़ी, तम्बाखू, गुटखा, गुड़ाखू का उपभोग अथवा उपयोग सार्वजनिक स्थान, पान ठेले पर किये जाने का प्रतिबंध होगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जावेगा। सेलून अथवा नाई की दुकान के संचालन सेवा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबा।नंबर का ब्यौरा अनिवार्यतरू रखा जावेगा तथा संक्रमण रोकने के लिए सुरक्षात्मक समस्त उपायों व निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा। किसी व्यक्ति पर उपयोग की गई संक्रमित वस्तुएं अथवा उसी सामग्री को दोबारा अन्य व्यक्तियों पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अतः डिस्पोजल सामग्रियों का उपयोग किया जाना होगा। उक्त दुकानों का पूर्ववत प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ मास्क पहनकर संचालन करने की अनुमति होगी।
नियंत्रण कक्ष एवं राहत शाखा में कार्य करने हेतु कर्मचारियों की लगी ड्यूटी में आंशिक संशोधन
रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के दिशा-निर्देशन में कलेक्टोरेट भवन रायगढ़ के जिला स्तरीय नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)नियंत्रण कक्ष क्रमांक 19 में आपदा से सहायता के लिए हेल्पलाईन नंबर 07762-223750 एवं 07762-222550 में तथा कक्ष क्रमांक 41 राहत शाखा में कार्य करने हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी संशोधित आदेश में कक्ष क्रमांक 19 नोवेल कोरोना कंट्रोल रूम में प्रातरू 8 बजे से शाम 4 बजे तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के कृष्ण कुमार देवांगन, लोक निर्माण विभाग रायगढ़ के श्री अनिरूद्ध भट्ठ एवं महिला बाल विकास विभाग के देवेन्द्र कुमार वर्मा की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह शाम 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक वरि.कृविअ कार्यालय रायगढ़ के तरूण सिंह पटेल, उप संचालक कृषि कार्यालय के सुनील कुमार प्रधान एवं ग्रामीण कृषि वि।अधि।पटेलपाली रायगढ़ के धनुर्जय प्रसाद साहू तथा रात्रि 12 बजे से सुबह 8 बजे तक ग्राकृवि कार्या. रायगढ़ पुसौर के भारत पटेल, ग्राकृविअ कार्या.वरि.कृ वि।अ।रायगढ़ के विनोद कुमार पटेल एवं प्रहलाद कुमार पटेल की ड्यूटी लगाई गई है।
चक्रधर नगर बालसमुंद स्थित देशी मदिरा की दुकानें प्रातः 8 से शाम 4 बजे तक रहेंगी खुली
रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित देशी मदिरा दुकान चक्रधर नगर रोड (बालसमुंद)रायगढ़ के खुलने एवं बंद होने का समय प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक निर्धारित किया है। मदिरा विक्रय की सीमा-वर्तमान में फुटकर मदिरा दुकानों से देशी व विदेशी मदिरा के क्रय हेतु 2 बोतल तथा बीयर के क्रय हेतु 4 बोतल की सीमा निर्धारित है। लाकडाउन के दौरान दुकानों में होने वाली भीड़ में कमी लाने के उद्देश्य से देशी व विदेशी मदिरा विक्रय सीमा को धारण की सीमा (देशी विदेशी मदिरा (स्प्रिट)3000 एमएल)तथा बीयर की विक्रय सीमा को धारण की सीमा किया जाये, परंतु ग्राहक द्वारा विक्रय काउन्टर से क्रय किये जाने वाली मदिरा की मात्रा 5000 एम।एल।से अधिक नहीं होगी।