रायगढ़ ( नईदुनिया प्रतिनिधि)। पूंजीपथरा थाना प्रभारी जितेंद्र एसैया एवं हमराह स्टाफ द्वारा देहात भ्रमण, माइनर एक्ट की कार्यवाही दौरान सूचना पर पूंजीपथरा-तमनार चौंक पर वाहनों को चेक कर परिवहन के कागजात जांच किये गये । इस दौरान ट्रेलर क्रमांक सीजी 10 ए.आर. का वाहन चालक राजेश कुमार पटेल निवासी सीधी (मध्य प्रदेश) तथा 14 चक्का ट्रक सीजी 10 ए.सी. 4598 का वाहन चालक जोगेंदर विश्वकर्मा निवासी औरंगाबाद बिहार दोनों ड्रायवरों के पास कोयला परिहन के कागजात नहीं थे । वाहनों में क्रमश: 33.320 टन 30.940 टन कोयला जुमला कीमत 3,10,000 का लोड पाया गया । लोड कोयला एवं गंतव्य स्थान के संबंध में पूछताछ करने पर दोनों ड्राइवरों से पुलिस स्टाफ को गोलमोल जवाब दे रहे थे । वाहनों में लोड कोयला चोरी का होने के संदेह पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा वाहन चालक ट्रेलर क्रमांक सीजी 10 ए.आर. 6273 का चालक राजेश कुमार पटेल पिता राम लखन पटेल उम्र 31 साल निवासी चितवरिया थाना अमिलिया जिला सीधी (मध्य प्रदेश) ट्रक क्रमांक सीजी 10 ए.सी. 4598 का चालक जोगेंद्र विश्वकर्मा पिता गोवर्धन विश्वकर्मा उम्र 26 साल निवासी ग्राम अंबा थाना नडारीकला जिला औरंगाबाद (बिहार) हाल मुकाम शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट अकलतरा थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा पर 41(1+4) सीआरपीसी 379 आइपीसी के तहत कार्यवाही कर वाहन चालकों को जेएमएफसी घरघोड़ा के न्यायालय पेश किया गया है । थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक जितेंद्र एसैया, प्रधान आरक्षक गौतम ठाकुर, अमित तिर्की, आरक्षक विद्या सिदार की
प्रमुख भूमिका रही है ।
कोयला और कबाड़ी में चालको तक सिमटकर रह गई कार्रवाई
पुलिस साल भर कोयला व कबाड़ परिवहन करने वाले वाहन को धर पकड़कर कर वाहवाही ले रही है। लाखो का माल भी जब्त करती है हालांकि कोर्ट से यह सब सपुर्द नामा में छूट जाती है। इन सभी के बीच यह भी रोचक तथ्य है कि अब तक जितनी भी पुलिसिया गाज गिरी है वह चकेवल चालको तक ही सिमटकर रह गई है। चिकसी भी ट्रांसपोर्टर की गिरफ्तारी नही हो पाया है जबकि कबाड़ियों के प्रकरणों में बाहर से आने वाले वाहन को ही धर गया है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई शुरुआत से ही संदेहास्पद है।