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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 26, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

निकाय चुनाव: प्रदेश में चुनाव तक नियुक्ति और तबादले पर लगेगी रोक

यदि 31 दिसंबर 2024 को चुनाव तारीखों की घोषणा नहीं होती है, तो चुनाव प्रक्रिया एक महीने तक टल सकती है। दरअसल, 1 जनवरी से नई मतदाता सूची पर काम शुरू हो ...और पढ़ें

By Shashank Shekhar BajpaiEdited By: Shashank Shekhar Bajpai
Publish Date: Thu, 26 Dec 2024 04:04:54 PM (IST)Updated Date: Thu, 26 Dec 2024 04:04:54 PM (IST)
निकाय चुनाव: प्रदेश में चुनाव तक नियुक्ति और तबादले पर लगेगी रोक
जल्द चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है राज्य निर्वाचन आयोग। फोटो- प्रतीकात्मक।

HighLights

  1. 31 दिसंबर 2024 को हो सकती है निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा।
  2. सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आचार संहिता के लिए गाइडलाइन।
  3. सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होगी।

राज्य ब्यूरो, रायपुर। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव आचार संहिता को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार, चुनाव की घोषणा होते ही सरकारी नियुक्तियों और तबादलों पर रोक लग जाएगी।

31 दिसंबर 2024 को चुनाव तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। यदि इस दिन घोषणा नहीं होती है, तो चुनाव प्रक्रिया एक महीने तक टल सकती है, क्योंकि 1 जनवरी से नई मतदाता सूची पर काम शुरू हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग जल्द चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है।


छुट्टी के लिए कलेक्टर की इजाजत जरूरी

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने 14 पन्नों की गाइडलाइन जारी की है। स्पष्ट किया गया है कि चुनाव घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होगी। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों को अवकाश के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होगी।

वहीं, चुनाव के दौरान सरकार के मंत्री नई घोषणाएं नहीं कर सकेंगे। वे किसी भी भूमिपूजन या उद्घाटन कार्यक्रमों में हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे।

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मंत्रियों के लिए यह है निर्देश

गाइडलाइन में मंत्रियों के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। मंत्री के निजी दौरों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं लगाया जाएगा। सरकारी रेस्ट हाउस में मंत्री केवल अधिकारियों और कर्मचारियों से ही मिल सकते हैं। निजी स्थान पर किसी से मिलने की अनुमति नहीं होगी।

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यह भी है प्रमुख बिंदु

  • चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अनिवार्य।
  • चुनाव अवधि के दौरान हथियारों के लेन-देन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  • मंत्री आचार संहिता के दौरान किसी अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते।
  • सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार या राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे।
  • चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी, निगरानी रखी जाएगी।

10 निगमों में होगा चुनाव

राज्य के 14 नगर निगमों में से 10 में चुनाव होगा। इनमें अंबिकापुर, धमतरी, कोरबा, बिलासपुर, चिरमिरी, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, दुर्ग और रायपुर है। वहीं रिसाली, भिलाई, बीरगांव और भिलाई-चरोदा में अभी चुनाव नहीं है।

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13 नगर निगमों में कांग्रेस

राज्य के 14 में से 13 नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर है। वर्ष 2019 में चुनाव हुए थे तब जगदलपुर की महापौर साफिरा साहू ने कांग्रेस से ही चुनाव जीता था। अब वह भाजपा में है। पिछली बार के चुनाव में पार्षदों ने महापौर का चुनाव किया था।