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छत्तीसगढ़ में परिवहन SI भर्ती के नियम बदले, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रेस से बाहर

CG SI Recruitment Rules Change: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने परिवहन उप निरीक्षक भर्ती नियमों में बदलाव किया है।

By Satish PandeyEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Fri, 18 Sep 2026 09:30:49 AM (IST)Updated Date: Fri, 18 Sep 2026 09:39:46 AM (IST)
छत्तीसगढ़ में परिवहन SI भर्ती के नियम बदले, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रेस से बाहर
छत्तीसगढ़ में परिवहन उप निरीक्षक भर्ती का नया फॉर्मूला (AI Generated Image)

HighLights

  1. 74 पदों में 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाएंगे
  2. 15 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से होंगे
  3. क्लर्क कर्मचारियों के लिए 10 साल की नियमित सेवा जरूरी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने परिवहन उप निरीक्षक (Transport Sub Inspector) के पदों पर भर्ती को लेकर नियमों में अहम बदलाव किया है। संशोधित व्यवस्था के तहत अब कुल 74 स्वीकृत पदों को तीन अलग-अलग माध्यमों से भरा जाएगा। इसमें 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती, 35 प्रतिशत पदोन्नति और 15 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए भरे जाएंगे। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

सीजीपीएससी से होगी सीधी भर्ती

संशोधित नियमों के मुताबिक परिवहन उप निरीक्षक के पदों पर 50 प्रतिशत भर्ती सीधे की जाएगी। इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की होगी। 35 प्रतिशत पद विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। शेष 15 प्रतिशत पदों के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी।


परीक्षा का दायरा अब सिर्फ लिपिक कर्मचारियों तक

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। अब इसका लाभ परिवहन विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को ही मिलेगा। विभाग में कार्यरत हर कर्मचारी इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगा।

नए प्रावधान में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल वर्ग को इस अवसर से बाहर कर दिया गया है। पहले के नियमों में इन वर्गों के कर्मचारियों के लिए भी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान था।

10 साल की नियमित सेवा जरूरी

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए लिपिक वर्गीय कर्मचारी को छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी परिवहन सेवा भर्ती नियम, 2013 में निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि पूरी होना अनिवार्य है। इसके बाद उसे कम से कम 10 साल की नियमित सेवा पूरी करनी होगी। यह सेवा स्थायी या स्थानापन्न हैसियत में की गई होनी चाहिए।

74 पदों का नया कोटा

नई व्यवस्था के अनुसार 74 पदों में करीब 37 पद सीधी भर्ती, 26 पद पदोन्नति और 11 पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से भरे जाने की व्यवस्था होगी। इससे सामान्य अभ्यर्थियों और विभागीय कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में अलग-अलग कोटा तय हो गया है।