
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।
प्राप्त दावों का निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी 2027 को जारी होगी। अभियान में पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं सहित छूटे हुए पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा।
निर्वाचन कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्गठन दो नवंबर तक पूरा किया जाएगा। नई व्यवस्था में एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता रखे जाएंगे। मतदान केंद्र मतदाताओं के निवास से दो किमी के दायरे में और भवन के भूतल पर होना अनिवार्य होगा। इससे मतदाताओं को मतदान में आसानी होगी।
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर
वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, महिलाओं, बेघर और कमजोर वर्गों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर और सहायता केंद्र भी बनाए जाएंगे। ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और सभी का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके।
अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 18 साल पूरे करने वाले भी कर सकेंगे आवेदन
एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के अलावा अगले वर्ष एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को पात्र होने वाले नागरिक भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, प्रवासी मतदाताओं के लिए फार्म-6ए, नाम हटाने या आपत्ति के लिए फार्म-7 तथा विवरण में संशोधन, पता बदलने और दिव्यांग चिह्नांकन के लिए फार्म-8 भरना होगा। ये आवेदन निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या ईसीआइनेट मोबाइल एप के जरिए घर बैठे भी किए जा सकेंगे। सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
पुनरीक्षण कार्यक्रम की मुख्य तिथियां
मतदान केंद्रों का युक्तिकरण/पुनर्गठन: दो नवंबर तक
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन: 12 नवंबर
दावा और आपत्तियां : 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक
दावों और आपत्तियों का निराकरण: 28 दिसंबर तक
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: चार जनवरी 2027