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छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर पर पत्नी से करोड़ों रुपये और कार मांगने का आरोप, दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज

छत्तीसगढ़ में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे और उनके ससुराल वालों पर दहेज में लग्जरी कार तथा दो से तीन करोड़ रुपये मांगने के आरोप में रायपुर महिला थ...और पढ़ें

By Deepak ShuklaEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 08:51:17 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 09:29:20 AM (IST)
छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर पर पत्नी से करोड़ों रुपये और कार मांगने का आरोप, दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज
पुलिस की कार्रवाई की प्रतीकात्मक तस्वीर। अर्काइव

HighLights

  1. डिप्टी कलेक्टर पर दहेज मे लग्जरी कार मांगने का आरोप
  2. पत्नी पर मायके की जमीन बेचकर रुपये लाने का दबाव
  3. महिला थाने में पति समेत ससुराल के परिजनों पर केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे के खिलाफ उनकी पत्नी पूजा बंजारे ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। रायपुर के महिला थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ससुराल पक्ष शादी के तुरंत बाद से ही लग्जरी कार और दो से तीन करोड़ रुपये की भारी रकम मायके से लाने का लगातार दबाव बना रहा था। मांग पूरी न होने पर उनके साथ मानसिक व शारीरिक क्रूरता की गई। पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर पति और अन्य ससुरालियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रायपुर के आरंग क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भानसोज निवासी पूजा बंजारे का विवाह जुलाई 2024 में धमतरी के जोधापुर वार्ड निवासी मनोज बंजारे से सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ था। पीड़िता का कहना है कि विवाह के समय उनके परिजनों ने सोने के जेवरात और तमाम आवश्यक घरेलू सामान उपहार स्वरूप दिए थे। इसके बावजूद विवाह के दूसरे दिन से ही सास ललिता बंजारे, ससुर कोमल सिंह और देवर-ननद द्वारा कम दहेज को लेकर ताने मारे जाने लगे। उनका तर्क था कि मनोज डिप्टी कलेक्टर हैं, यदि किसी अन्य रसूखदार परिवार में शादी होती तो करोड़ों रुपये और लग्जरी गाड़ी मिलती।


जमीन बेचने का दबाव और अस्पताल में उपेक्षा

शिकायत के अनुसार, जनवरी 2025 में डिप्टी कलेक्टर पति ने पूजा पर मायके की जमीन बेचकर दो से तीन करोड़ रुपये लाने का दबाव बनाया। असमर्थता जताने पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। हद तो तब हो गई जब गर्भावस्था के दौरान भी प्रताड़ना जारी रही और डिलीवरी का खर्च मायके वालों पर थोप दिया गया। मई 2025 में समयपूर्व प्रसव और अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भी पति व ससुरालियों ने अमानवीय व्यवहार किया। बाद में उन्हें नवजात के साथ मायके छोड़ दिया गया और फोन नंबर तक ब्लॉक कर दिए गए।

घर पहुंचकर हमला और कानूनी कार्रवाई

पूजा ने आरोप लगाया कि अप्रैल और सितंबर 2026 में पति अपने भाइयों के साथ मायके ग्राम भानसोज पहुंचे और वहां गाली-गलौज, तोड़फोड़ व जानलेवा हमला किया। परिवार परामर्श केंद्र में कराई गई काउंसलिंग भी पूरी तरह विफल रही। इसके बाद महिला थाना पुलिस ने पति मनोज बंजारे सहित परिजनों पर धारा 85, 115(2) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।