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प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा अपडेट: छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में इतने सालों से रह रहे हैं तो हो जाएंगे पात्र

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पात्रता की कटआफ तिथि 31 अगस्त 2015 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दी है। इस फैसले से पिछले नौ वर्...और पढ़ें

By Satish PandeyEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Sat, 12 Sep 2026 10:28:21 PM (IST)Updated Date: Sat, 12 Sep 2026 10:34:15 PM (IST)
प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा अपडेट: छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में इतने सालों से रह रहे हैं तो हो जाएंगे पात्र

HighLights

  1. कटआफ की तारीख 31 अगस्त 2024
  2. एएचपी आवास के लिए 15 दिनों में चयन
  3. प्रदेश में कुल 36,960 आवास स्वीकृत

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया, रायपुर। शहरों में पक्के मकान का सपना देख रहे गरीब परिवारों के लिए राज्य सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 में निवास की पात्रता की कटआफ की तारीख 31 अगस्त 2015 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दी गई है।

यानी अब पिछले नौ वर्षों से नगरीय क्षेत्रों में रह रहे पात्र परिवार भी योजना का लाभ ले सकेंगे। शासन ने सभी नगरीय निकायों को संशोधित पात्रता के आधार पर 15 दिनों में नए हितग्राहियों का चयन कर एएचपी आवास का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


सभी पात्रों को मिलेंगे आवास

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र गरीब परिवार को सुरक्षित, स्थायी और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि कटआफ बढ़ने से एएचपी परियोजनाओं में हितग्राही चयन और योजनाबद्ध बसाहट को नई गति मिलेगी।

36,969 आवास स्वीकृत, 29,267 पूरे

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) घटक के तहत 36,969 आवास स्वीकृत हैं। इनमें से 29,267 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 7,702 का निर्माण जारी है। अब तक 30,438 आवासों का आबंटन किया जा चुका है और 21,923 परिवार इनमें रहना शुरू कर चुके हैं।

केंद्र-राज्य की मदद, आसान किस्तों में अंशदान

स्लम में रहने वाले शहरी गरीब आवासहीन परिवारों के लिए केंद्र सरकार प्रति आवास 1.50 लाख और राज्य सरकार 2.50 लाख रुपये अनुदान देती है। हितग्राही को 75 हजार रुपये अंशदान आसान किस्तों में देना होगा।

किराएदारों को 1.5 लाख अनुदान

वहीं किराये में रहने वाले पात्र कमजोर आय वर्ग के परिवारों के लिए केंद्र से 1.50 लाख रुपये अनुदान और राज्य की ओर से आवास निर्माण के लिए निश्शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें हितग्राही अंशदान 3.25 लाख रुपये है।

15 दिन में चिन्हांकन करें

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने निकायों को पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन, दस्तावेज सत्यापन और आवास आबंटन की प्रक्रिया 15 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सूडा को इसकी नियमित निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।