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छत्तीसगढ़ में अब नाम बदलने के लिए नहीं काटने होंगे कार्यालयों के चक्कर, लोक सेवा केंद्र से ऑनलाइन होगी प्रक्रिया, इतने लगेंगे पैसे

छत्तीसगढ़ सरकार ने नाम बदलने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या लोक...और पढ़ें

By Jitendra DahiyaEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Sun, 13 Sep 2026 06:18:03 PM (IST)Updated Date: Sun, 13 Sep 2026 06:19:37 PM (IST)
छत्तीसगढ़ में अब नाम बदलने के लिए नहीं काटने होंगे कार्यालयों के चक्कर, लोक सेवा केंद्र से ऑनलाइन होगी प्रक्रिया, इतने लगेंगे पैसे
छत्तीसगढ़ में नाम बदलने की प्रक्रिया में हुए बदलाव को बताती तस्वीर। एआई

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन माध्यम से बदलेगा अब नाम
  2. आवेदन से लेकर राजपत्र प्रकाशन तक तय समयसीमा
  3. 430 रुपये शुल्क और दस्तावेजों के साथ करें आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नाम में गलती हो या किसी वजह से नाम बदलना हो, अब इसके लिए लोगों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया तय कर दी है। अब आवेदन लोक सेवा केंद्र के जरिए आनलाइन किया जा सकेगा। आवेदन से लेकर राजपत्र में नाम प्रकाशित होने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन चलेगी। नाम बदलने के लिए सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

इसके साथ 430 रुपये का एसबीआई का चालान, स्थानीय समाचार पत्र में नाम बदलने की सूचना, दो गवाहों के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज और 50 रुपये के स्टाॅम्प पर नोटरी कराया हुआ शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में जिन पहचान पत्रों या दस्तावेजों का जिक्र होगा, उनकी प्रतियां भी देनी होंगी।


एआरएन नंबर से आगे बढेगी प्रक्रिया

आवेदन जमा होने के बाद एक एआरएन नंबर मिलेगा। इसी नंबर से आवेदन आगे की प्रक्रिया में जाएगा। पहले तहसीलदार दस्तावेज देखेंगे। सब ठीक होने पर आवेदन एसडीएम के पास जाएगा। वहां जांच के बाद इसे शासकीय मुद्रणालय भेजा जाएगा। अंतिम रूप से नाम बदलने की सूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी। इसके बाद राजपत्र की प्रति आनलाइन मिल सकेगी।

29 कार्य दिवस की समय सीमा

सरकार ने हर स्तर के लिए समय भी तय किया है। तहसीलदार के स्तर पर 7 कार्य दिवस, एसडीएम के स्तर पर 7 कार्य दिवस और शासकीय मुद्रणालय में 15 कार्य दिवस में काम पूरा करने का प्रावधान है। यानी दस्तावेजों में कोई कमी नहीं होने पर पूरी प्रक्रिया के लिए अधिकतम 29 कार्य दिवस की समय सीमा तय की गई है।

ऐसे करें आवेदन

  • लोक सेवा केंद्र से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन।
  • 430 रुपये का एसबीआई चालान जमा करना होगा।
  • स्थानीय समाचार पत्र में नाम परिवर्तन की सूचना प्रकाशित करानी होगी।
  • दो गवाहों के नाम, हस्ताक्षर और पते वाला विलेख देना होगा।
  • 50 रुपये के स्टाॅम्प पर नोटरीकृत शपथ पत्र लगाना होगा।
  • शपथ पत्र में बताए गए सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन की स्थिति एआरएन नंबर के जरिए आगे की प्रक्रिया में रहेगी।
  • प्रकाशन के बाद राजपत्र की प्रति आनलाइन प्राप्त की जा सकेगी।