
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियम, 2026 को पालन करते हुए रायपुर नगर निगम की जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन शाखा ने विभिन्न सेवाओं के लिए आधिकारिक शुल्क की सूची जारी कर दी है। नागरिकों को आवेदन करने से पहले निर्धारित शुल्कों की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निगम के अनुसार विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत अलग-अलग शुल्क वसूल किए जाएंगे।
जन्म या मृत्यु का समय पर पंजीयन नहीं कराने की स्थिति में विलंब शुल्क का प्रावधान किया गया है। यदि पंजीयन 22 से 30 दिनों के भीतर कराया जाता है, तो इसके लिए 20 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं, यदि विलंब 30 दिन से लेकर एक वर्ष तक का होता है, तो इसके लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा, एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर न्यायालय के आदेश के माध्यम से पंजीयन कराने पर 100 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। दस्तावेजों की एक वर्ष की तलाशी कराने और अनुपलब्धता प्रमाण पत्र यानी एनओसी प्राप्त करने के लिए 20-20 रुपये अलग से निर्धारित किए गए हैं। कई मामलों में इन शुल्कों के संयोजन से कुल राशि तय होती है।
जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यदि बच्चे के जन्म के 12 माह से 15 वर्ष के भीतर नाम दर्ज कराया जाता है, तो इसके लिए 250 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी नागरिक को अपने मूल प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति यानी डुप्लीकेट कॉपी की आवश्यकता है, तो उसके लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा। इन सभी शुल्कों को पारदर्शी तरीके से लागू किया गया है ताकि लोगों को आवेदन प्रक्रिया में स्पष्टता मिल सके।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रमाण पत्र बनवाने या उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करवाने की पूरी प्रक्रिया तय नियमों के तहत ही संचालित की जाएगी। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन जमा करने से पहले अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को पूरी तरह दुरुस्त कर लें और श्रेणी के अनुसार देय शुल्क की सही जानकारी प्राप्त कर लें। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों के समय की भी बचत होगी।