रायपुर।Chhattisgarh News: यदि आपके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई या फिर रिनुअल लाइसेंस को आप परमानेंट नहीं करा पाए हैं तो आपको परिवहन कार्यालय में अतिरिक्त शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते शासन ने मोटर वाहन अधिनियमों के तहत विभिन्ना दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की वैधता की तारीख 30 जुलाई तक बढ़ा दी है यानी अब इस फैसले के तहत नवीनीकरण में देरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या लेट फीस नहीं ली जाएगी। परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया गया है।
ज्ञात हो कि प्रदेश में करीब 55 लाख वाहन संचालित हो रहे हैं। प्रतिदिन रायपुर आरटीओ कार्यालय में 50 गाड़ियों के परमिट, 140 गाड़ियों के फिटनेस, सौ लर्निंग लाइसेंस और 30 के करीब लाइसेंस नवीनीकरण का काम किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग परमानेंट लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं।
वहीं वाहनों के फिटनेस भी बंद है। शासन ने लॉकडाउन के दौरान सड़क पर किसी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। लेकिन परिवहन विभाग द्वारा विलंब शुल्क पर किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया था। ऐसे में कार्यालय शुरू होने के बाद विलंब शुल्क से साथ लाइसेंस का नवीनीकरण करना पड़ता है, लेकिन शासन ने अब ऐसे लोगों को 30 जुलाई तक छूट दे दी है। 30 जुलाई तक किसी प्रकार का विलंब शुल्क आरटीओ कार्यालय में नहीं अदा करना पड़ेगा। इसके साथ ही गाड़ियों के फिटनेस, परमिट पर भी किसी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं लगेगा।
लॉकडाउन के चलते जिन लोगों के लाइसेंस का नवीनीकरण, रिनुअल से परमानेंट लाइसेंस नहीं बन पाया है, वे 30 जुलाई तक आसानी से बना सकते हैं, विलंब शुल्क नहीं लगेगा।
- शैलाभ साहू, आरटीओ, रायपुर