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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 27, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Chit Fund Case In Chhattisgarh: रायपुर में चिटफंड कंपनी के करोड़ों की संपत्ति नीलाम कर लौटाएंगे निवेशकों के पैसे

Chit Fund Case In Chhattisgarh: रायपुर कोर्ट ने बीएन गोल्ड कंपनी की संपत्ति कुर्क कर बेचने के लिए जारी किए आदेश।

By Kadir KhanEdited By: Kadir Khan
Publish Date: Wed, 27 Oct 2021 07:05:00 AM (IST)Updated Date: Wed, 27 Oct 2021 07:05:22 AM (IST)
Chit Fund Case In Chhattisgarh: रायपुर में चिटफंड कंपनी के करोड़ों की संपत्ति नीलाम कर लौटाएंगे निवेशकों के पैसे

Chit Fund Case In Chhattisgarh: रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। छत्‍तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में की चिटफंड कंपनी के करोड़ों की संपत्ति को नीलाम कर शासन निवेशकों के पैसे लौटाएगी। जिला न्यायालय में न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने चिटफंड कंपनी बीएन गोल्ड रियल स्टेट एलाईड लिमिटेड की कंपनी कुर्क करने का फैसला सुनाया है।

जिला न्यायालय में अभियोजक केके शुक्ला ने बताया कि इस चिटफंड कंपनी पर लोगों को राशि जमा कर दोगुना करने का लालच देते हुए छत्‍तीसगढ़ राज्य के कई हितग्राहियों से करोड़ों की धोखाधड़ी का करने आरोप लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने वर्ष 2016 में न्यू राजेंद्र नगर थाने में कंपनी के खिलाफ अपराध दर्ज कराया। मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कंपनी की संपत्ति कुर्क कर उसे नीलाम करने और निवेशकों के पैसे लौटाने के आदेश दिए हैं।


मिली जानकारी बीएन गोल्ड रियल स्टेट एलाईड लिमिटेड द्वारा 35 करोड़ रुपये निवेशकों के ठगने की बात सामने आई। इसमें कंपनी के टिकरापारा 4326 वर्गफीट भूमि, बहुमंजिला एमएम शापिंग सेंटर में आफिस, तेलीबांधा व्यावसायिक परिसर, ग्राम तरपाेंगी में संपत्ति समेत अन्य चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर नीलाम किया जाएगा।

रायपुर जिले में 1200 से अधिक पीड़ितों के आवेदन

मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर जिले में 1200 से अधिक ऐसे पीड़ित हैं, जिन्होंने विभिन्न चिटफंड कंपनियों से अपने पैसे दिलवाने शासन से गुहार लगाई है। जिला कोर्ट में ही 12 से अधिक चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सुनवाई चल रही है। ऐसे में अब कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ितों में पैसे वापसी की आस देखी जा रही है।