नशे को लेकर सीएम बघेल का सख्त कदम, छत्तीसगढ़ में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित, संशोधित कानून लागू
Hookah Bar Ban in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में हुक्का बार के संचालन को अवैध घोषित करते हुए नया कानून लागू कर दिया गया है।
By Ashish Kumar Gupta
Edited By: Ashish Kumar Gupta
Publish Date: Fri, 17 Feb 2023 09:48:05 AM (IST)
Updated Date: Fri, 17 Feb 2023 09:48:05 AM (IST)

रायपुर। राज्य ब्यूरो। Hookah Bar Ban in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में हुक्का बार के संचालन को अवैध घोषित करते हुए नया कानून लागू कर दिया गया है। अब हुक्का बार का संचालन करते पाए जाने पर गैर जमानतीय अपराध दर्ज होगा। हुक्का बार संचालन की रोकथाम के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रविधान किए गए हैं। संशोधित अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
प्रदेश के भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य जगहों पर संचालित हुक्का बारों में फ्लेवरयुक्त सामग्री के अलावा तंबाकू एवं अन्य मादक द्रव्यों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हुक्का बारों पर कठोर कार्रवाई करते हुए समस्त हुक्का बारों को बंद करने के निर्देश दिए थे। संशोधन अधिनियम के तहत राज्य में किसी भी प्रकार के हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।
साथ ही किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल के माध्यम से धूम्रपान को भी निषिद्ध किया गया है। हुक्का बार चलाते पकड़े जाने पर संचालक के विरूद्ध गैर-जमानतीय अपराध कायम होगा, जिसमें उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा भी हो सकती है। दस हजार से 50 हजार तक जुर्माना भी होगा।