रायपुर में नशीली दवा तस्करी में चार दोषियों को 15-15 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना
CG News: खमतराई थाना क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने चार युवकों को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 04:13:55 PM (IST)
Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 04:13:55 PM (IST)
नशीली दवा तस्करी में चार दोषियों को 15-15 साल की सजा।HighLights
- नशीली दवा तस्करी में चार दोषियों को 15-15 साल की सजा।
- कोर्ट ने आरोपियों पर लगाया डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना।
- जांच के दौरान एक आरोपी फरार हो गया था।
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। खमतराई थाना क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने चार युवकों को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2021 का है, जब खमतराई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को 9,800 नग नशीली टेबलेट के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान एक आरोपी फरार हो गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता उमाशंकर वर्मा ने पैरवी की। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद चारों को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनाई।