• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 02, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नंबर प्लेट पर लिखी थी अरबी भाषा, रायपुर पुलिस ने जब्त की फॉर्च्यूनर

डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर को इंटरनेट मीडिया पर अरबी भाषा में नाम लिखे नंबर प्लेट लगी फॉर्च्यूनर कार की फोटो वायरल हुई थी। इसके बाद पुलि...और पढ़ें

By Shashank Shekhar BajpaiEdited By: Shashank Shekhar Bajpai
Publish Date: Thu, 02 Jan 2025 02:13:29 PM (IST)Updated Date: Thu, 02 Jan 2025 02:13:29 PM (IST)
नंबर प्लेट पर लिखी थी अरबी भाषा, रायपुर पुलिस ने जब्त की फॉर्च्यूनर
जब्त फॉर्च्यूनर के साथ जुर्माने की रसीद दिखाते वाहन मालिक मो.अरबी हुसैन।

HighLights

  1. मीडिया पर वायरल नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस ने की यह कार्रवाई।
  2. कोर्ट के आदेश पर वाहन मालिक को भरना पड़ा पांच हजार का जुर्माना।
  3. 19 मार्च 2025 तक गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नए साल के पहले दिन बुधवार को यातायात पुलिस ने अरबी भाषा में लिखे नंबर प्लेट लगी फॉर्च्यूनर कार को जब्त किया है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर जगदलपुर के रहने वाले वाहन मालिक मोहम्मद अरबी हुसैन को पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा।

डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर को इंटरनेट मीडिया पर अरबी भाषा में नाम लिखे नंबर प्लेट लगी फॉर्च्यूनर कार की फोटो वायरल होने पर पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया था। इसके बाद वाहन मालिक मो. अरबी हुसैन को नोटिस जारी कर कार समेत यातायात मुख्यालय में तलब किया गया।


कार लेकर पहुंचे अरबी हुसैन के खिलाफ यातायात नियमों का उल्लंघन करने का प्रकरण तैयार कर सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। वहां कोर्ट ने वाहन मालिक को पांच हजार रुपये जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया।

नंबर प्लैट पर कोई लेख अवैधानिक

डीएसपी ने बताया कि किसी भी वाहन के नंबर प्लेट में मानक प्रारूप में ही रजिस्ट्रेशन नंबर के नंबरों और अक्षरों का सुस्पष्ट लेख होना अनिवार्य है। नंबर प्लेट में नंबर के अतिरिक्त नाम, पदनाम एवं अन्य कोई भी लेख अवैधानिक है।

मानक प्रारूप के अलावा नंबर प्लेट के अंको, अक्षरों में छेड़छाड़ या अस्पष्ता होने पर या नाम, पदनाम लिखने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 रजिस्ट्रेशन शर्तो का उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाती है।

यह भी पढ़ें- नईदुनिया संग इंटरव्यू में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय बोले, सत्ता की महत्वाकांक्षा नहीं, सिर्फ अच्छे काम की आकांक्षा

naidunia_image

19 मार्च तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए वाहन स्वामी को 19 मार्च 2025 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के निर्देश परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए है। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय तक अपने वाहनों को यूनिक नंबर प्लेट में परिवर्तित करा लें।

यह भी पढ़ें- नई औद्योगिक नीति: जेम्स एंड ज्वेलरी और हालमार्क को भी उद्योग का दर्जा

इसके साथ ही वर्तमान में लगी हुए नंबर प्लेट पर मानक प्रारूप में ही रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करें। मार्च के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगे होने पर वाहन मालिक के खिलाफ यातायात विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।