
राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सीधी भर्ती परीक्षाओं के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को लेकर आदेश जारी किया है।
विभाग के सचिव रजत कुमार द्वारा जारी इस निर्देश के बाद अब उन तमाम विज्ञापनों और चयन सूचियों को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है, जिनमें आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण पद खाली रह जाते थे।शासन के इस नए प्रावधान से रुकी हुई चयन प्रक्रियाओं को गति मिलेगी।
जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि राज्य में किसी भी सीधी भर्ती परीक्षा के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, तो नियम के तहत उन पदों को खाली रखकर अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
इसके बजाय, चयन सूची या मेरिट (प्रावीण्य) सूची के आधार पर उन रिक्त पदों को गैर-भूतपूर्व सैनिक यानी सामान्य अभ्यर्थियों से भर लिया जाएगा। यह कदम बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि इससे अधिक से अधिक पदों पर चयन सुनिश्चित हो सकेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने यह पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक नियम, 1985 के नियम 4 (3) के तहत स्पष्ट की है। शासन ने विशेष रूप से यह भी साफ कर दिया है कि इन पदों को गैर-भूतपूर्व सैनिकों से भरने के लिए अब राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड या किसी अन्य संबंधित कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
प्रशासनिक स्तर पर इस औपचारिकता को खत्म किए जाने से विभागों को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होगी और युवाओं को नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।