
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को वित्त निर्देश 30/2026 जारी किया है। इसका लाभ प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा।
वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE दिनांक 14 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 257 प्रतिशत की दर से DA दिया जा रहा था। अब सरकार ने इसमें वृद्धि की है। नए आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसके बाद DA 60 प्रतिशत हो गया है। वहीं छठवें वेतनमान में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 262 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी।
राज्य शासन ने निर्देश दिया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान नवंबर 2026 माह से किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर होगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। 50 पैसे या उससे अधिक को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा।
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यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई तथा कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इस आदेश के तहत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए। आदेश उप सचिव इन्द्र प्रकाश रात्रे द्वारा जारी किया गया है।