
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर ग्रामीण पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने आदतन अपराधी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी कर आरोपित को रायपुर सहित छह जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।
क्या है मामला
जारी आदेश के अनुसार गोबरा नवापारा निवासी 39 वर्षीय आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर को आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के लिए कहा गया था। साथ ही उसे आगामी छह माह, यानी 25 नवंबर 2026 तक इन जिलों की सीमा में बिना सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
हत्या, लूट और दुष्कर्म सहित 49 मामले दर्ज
पुलिस अधिकारियों के अनुसार आशुतोष भाण्डूलकर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इन मामलों में केस दर्ज
इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, सदोष अवरोध, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम, आबकारी अधिनियम सहित अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।