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छत्तीसगढ़ में IAS, IPS और IFS अधिकारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा, सरकार का आदेश जारी, कुल DA हुआ 60 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कार्यरत आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफएस (IFS) अधिकारियों के लिए 2% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का आधिकारिक आदेश जारी कर ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Tue, 26 May 2026 06:06:35 PM (IST)Updated Date: Tue, 26 May 2026 06:16:34 PM (IST)
छत्तीसगढ़ में IAS, IPS और IFS अधिकारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा, सरकार का आदेश जारी, कुल DA हुआ 60 प्रतिशत
छत्तीसगढ़ में IAS, IPS और IFS अफसरों का महंगाई भत्ता बढ़ा (AI Generated Image)

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ में IAS, IPS और IFS अफसरों का महंगाई भत्ता अब हुआ 60%
  2. अधिकारियों और बिजली कर्मियों को 1 जनवरी 2026 से मिलेगा बढ़ा हुआ DA
  3. राज्य संवर्ग के कर्मचारी और पेंशनर भी अब DA बढ़ोतरी की मांग पर अड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS और IFS) के अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी इस आदेश के बाद अब अधिकारियों का कुल महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है। इस वृद्धि का लाभ अधिकारियों को 1 जनवरी, 2026 से नकद मिलेगा।

केंद्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी आदेश जारी

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टर्स को जारी पत्र के अनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा 22 अप्रैल, 2026 को जारी ज्ञापन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय सेवायें (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के नियम-3 के तहत ये पुनरीक्षित दरें राज्य में कार्यरत अधिकारियों पर भी स्वतः लागू हो गई हैं।


विभाग द्वारा जारी आदेश की मुख्य बातें

naidunia_image

  • नकद भुगतान: पुनरीक्षित दरों के तहत देय महंगाई भत्ते का भुगतान 1 जनवरी, 2026 से नकद किया जाएगा।
  • वेतन मैट्रिक्स बनेगा आधार: महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स (Salary Matrix) में निर्धारित लेवल में आहरित मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
  • वेतन का हिस्सा नहीं: महंगाई भत्ते के किसी भी भाग को मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन (Salary) नहीं माना जाएगा।
  • रिकवरी का प्रावधान: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि इस नियम के विपरीत किसी अधिकारी को अधिक भुगतान हो जाता है, तो वह राशि संबंधित अधिकारी से वसूली (Recover) योग्य होगी।

न्यायिक सेवा और बिजली कर्मियों को भी लाभ, बाकी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ीं

राज्य शासन ने इस डीए बढ़ोतरी का लाभ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ न्यायिक सेवा के अधिकारियों और बिजली कंपनी के कर्मचारियों को भी दिया है।

दूसरी तरफ, राज्य संवर्ग (State Cadre) के सामान्य अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनर्स अब भी अपनी डीए बढ़ोतरी की मांग पर अड़े हुए हैं। इस नए आदेश के जारी होने के बाद से सचिवालय और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों में डीए भुगतान को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं, और सभी की नजरें अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।

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