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रायपुर में जमीन के नाम पर 35 लाख की ठगी, खरीदार से पैसे लेकर पति-पत्नी ने रचा गुमशुदगी का नाटक

रायपुर के मंदिर हसौद में जमीन सौदे में 35 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 07 Nov 2026 10:55:07 AM (IST)Updated Date: Sat, 07 Nov 2026 10:55:07 AM (IST)
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रायपुर में जमीन के नाम पर 35 लाख की ठगी, खरीदार से पैसे लेकर पति-पत्नी ने रचा गुमशुदगी का नाटक
मंदिर हसौद में जमीन सौदे में धोखा (AI Generated Image)

HighLights

  1. रायपुर में 35 लाख की ठगी
  2. जमीन सौदे में धोखाधड़ी
  3. पति ने पत्नी को दान की जमीन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र में जमीन के सौदे में बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। जमीन का सौदा किया, खरीदार से 35 लाख रुपये से अधिक वसूल लिए और जब रजिस्ट्री की बारी आई तो खुद ही लापता हो गया। पीछे से पत्नी ने थाने पहुंचकर पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी।

खरीदार को भरोसा दिलाया जाता रहा कि पति के लौटते ही जमीन की रजिस्ट्री करा दी जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ, जिसने खरीदार के पैरों तले जमीन खिसका दी। जिस जमीन के लिए उसने लाखों रुपये दिए थे, वही जमीन पति ने पत्नी के नाम दान विलेख के जरिए हस्तांतरित कर दी। अब मंदिर हसौद पुलिस ने पति करण मन्नाडे और पत्नी रूखमणी मन्नाडे के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है।


कोटवार के जरिए हुआ था जमीन का सौदा

न्यू राजेंद्र नगर निवासी रजनीकांत सिंह ने पुलिस को बताया कि ग्राम मुनरेठी के कोटवार रोहित रविदास के माध्यम से उनकी पहचान जमीन मालिक करण मन्नाडे से हुई थी। करण अपनी कृषि भूमि का कुछ हिस्सा बेचना चाहता था। जमीन देखने के बाद 790 रुपये वर्गफुट की दर से सौदा तय हुआ। 14 अक्टूबर 2024 को करीब 6780 वर्गफुट जमीन का विक्रय अनुबंध किया गया। रजिस्ट्री के लिए तीन से चार महीने का समय निर्धारित हुआ था।

कभी कागज तो कभी नाप के नाम पर वसूली

शिकायतकर्ता के मुताबिक जमीन की रजिस्ट्री कराने के बजाय करण अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगता रहा। कभी जमीन के दस्तावेज बनवाने तो कभी नाप कराने और अन्य जरूरतों का हवाला दिया गया। खरीदार का दावा है कि उसने 11 जून 2025 तक कुल 35 लाख 1240 रुपये दे दिए। इसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुई। करण ने फोन उठाना बंद कर दिया तो खरीदार ने अधिवक्ता के माध्यम से 6 अगस्त 2025 को कानूनी सूचना भेजी। 7 अगस्त को समाचार पत्रों में आम सूचना भी प्रकाशित कराई, ताकि जमीन का कोई दूसरा सौदा न हो सके।

पत्नी ने कहा पति लापता है, रजिस्ट्री करा देंगे

इस बीच जब खरीदार ने जमीन के संबंध में जानकारी जुटाई तो करण की पत्नी रूखमणी ने बताया कि उसका पति बिना कुछ बताए घर से चला गया है। 14 जुलाई 2025 को उसने मंदिर हसौद थाने में पति की गुमशुदगी की सूचना भी दर्ज कराई थी। पत्नी ने कोटवार के माध्यम से भरोसा दिलाया कि पति के लौटते ही जमीन की रजिस्ट्री करा दी जाएगी। लेकिन खरीदार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसी दौरान जमीन के मालिकाना हक में बदलाव किया जा चुका है।

गुमशुदगी के बीच ही पत्नी के नाम कर दी जमीन

शिकायतकर्ता को बाद में राजस्व अभिलेखों से पता चला कि 6 अगस्त 2025 को करण और उसकी पत्नी रूखमणी ने आपसी सहमति से इकरारनामा वाली जमीन सहित करण की अन्य जमीन भी पत्नी के नाम दान विलेख के जरिए हस्तांतरित कर दी थी। पुलिस ने करण को 5 दिसंबर 2025 को दस्तयाब किया था। खरीदार का आरोप है कि रजिस्ट्री की जिम्मेदारी से बचने और उसकी रकम हड़पने के लिए पति-पत्नी ने मिलकर गुमशुदगी और जमीन हस्तांतरण का षड्यंत्र रचा।

BNS की दो धाराओं में केस दर्ज

मंदिर हसौद पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद करण मन्नाडे और रूखमणी मन्नाडे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 61(2) के तहत 6 नवंबर 2026 को अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस अब जमीन के विक्रय अनुबंध, भुगतान के साक्ष्य और दान विलेख से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी।

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