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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 06, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Legal Advice: रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना में होती है मौत तो मिलेंगे आठ लाख रुपये, अपने अधिकार से रहें जागरूक

यात्रा के दौरान आपका सूटकेस या अन्य कोई सामान चोरी हो जाता है तो यात्री चोरी हुए गए सामान के लिए क्लेम कर सकता है।

By Vinita SinhaEdited By: Vinita Sinha
Publish Date: Tue, 06 Jun 2023 06:51:27 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jun 2023 06:51:27 PM (IST)
Legal Advice: रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना में होती है मौत तो मिलेंगे आठ लाख रुपये, अपने अधिकार से रहें जागरूक

रायपुर। Raipur News अगर आप ट्रेन यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ चोरी की घटना या फिर मारपीट के शिकार हो जाते हैं या फिर ट्रेन दुर्घटना में आपकी या आपके परिचित की मौत हो जाती है। ऐसे स्थिति में ट्रेन यात्रियों के पास बहुत से अधिकार होते हैं। इन अधिकारों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। उपभोक्ता मामलों के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार भावनानी ने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंनें बताया कि रेल यात्री के पास यात्रा के दौरान बहुत से अधिकार है, वह अपनी सुविधाओं को लेकर भी लड़ाई लड़ सकता है।

विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार अगर किसी ट्रेन हादसे में आपके रिश्तेदार या परिचित की मौत हो जाती है और आप उसके वारिसान है तो आपको सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे के अतिरिक्त आठ लाख रुपये मिलेंगे। बताया जा रहा है कि आपकी टिकट कन्फर्म है तो आपको आठ लाख रुपये मिलेंगे। आपकी टिकट में यात्री भाड़ा के साथ ही आपका बीमा क्लेम भी जुड़ा होता है। रेल दुर्घटना एवं दुर्घटना (मुआवजा) संशोधन नियमावली कहती है कि इससे जुड़े कई मामले में बीमा की शुरूआती राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। रेल यात्रा के दौरान किसी यात्री की आंखों की रोशनी या सुनने की क्षमता चली जाती है तो ऐसे में भी उसे आठ लाख रुपये मिलेंगे। आपको रेलवे ट्रिब्यूनल में कन्फर्म टिकट के साथ ही आधार कार्ड व अपने वारिसान होने का सबूत दिखाना होगा। ट्रेन यात्री को अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।


सामान चोरी होने पर भी कर सकते है क्लेम

अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपकी टिकट भी कन्फर्म है। यात्रा के दौरान आपका सूटकेस या अन्य कोई सामान चोरी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यात्री चोरी हुए गए सामान के लिए क्लेम कर सकता है। नियमानुसार आपके द्वारा किए गए क्लेम के अनुसार रेलवे आपको राशि प्रदान करेगा। हालांकि इसके लिए आपको चोरी की एफआइआर दर्ज करानी होगी, इसके साथ ही चोरी हुए महंगे सामान का बिल भी आपके पास होना चाहिए।

महिला से हो छेड़खानी या अन्य कोई शिकायत तत्काल मिलेगी सुरक्षा

अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं और आपके सामने किसी महिला से छेड़खानी होती है या आपसे मारपीट की कोई घटना होती है। ऐसी स्थिति में आप तत्काल ही इसकी शिकायत रेलवे एप में कर सकते है। ऐसा करने पर ट्रेन के अगले स्टेशन में रुकते ही आपको सुरक्षा उपलब्ध होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि हर ट्रेन यात्री को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए। यात्री को यह मालूम होना चाहिए कि वह ट्रेन यात्रा कर रहा है तो वह पूरी सुविधा पाने का हकदार है, साथ ही उसकी सुरक्षा भी जरूरी है।