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रायपुर में तीन साल के मासूम को मां और सौतेले पिता ने बेरहमी से पीटा, हाथ तोड़ा, सिगरेट से दागा; बहन ने खोला राज

रायपुर के पंडरी स्थित तरुण नगर लोधीपारा में तीन साल के मासूम रोहित से मारपीट का मामला सामने आया है।

By Deepak ShuklaEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 17 Oct 2026 04:04:36 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Oct 2026 04:04:36 PM (IST)
रायपुर में तीन साल के मासूम को मां और सौतेले पिता ने बेरहमी से पीटा, हाथ तोड़ा, सिगरेट से दागा; बहन ने खोला राज
पंडरी लोधीपारा में मासूम से मारपीट (प्रतीकात्क फोटो)

HighLights

  1. छह साल की बहन लक्ष्मी ने बताई सच्चाई
  2. मां अन्नू देवी पर चुप रहने का आरोप
  3. किशोर न्याय अधिनियम के तहत केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पंडरी स्थित तरुण नगर लोधीपारा में तीन साल के मासूम से मारपीट का मामला सामने आया है। बच्चे के सौतेले पिता पर बेरहमी से पिटाई करने और मां पर अत्याचार नहीं रोकने का आरोप है। छह साल की बहन ने मोहल्ले वालों को आपबीती बताई, जिसके बाद बस्तीवासियों ने बच्चे को सुरक्षित संरक्षण देने की मांग की। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

बहन लक्ष्मी ने बताई आपबीती

पुलिस के अनुसार 13 अक्टूबर की सुबह करीब 8:30 बजे छह साल की लक्ष्मी ने मोहल्लेवालों को बताया कि उसके सौतेले पिता ने छोटे भाई रोहित के साथ मारपीट की है। बस्तीवासियों ने आरोप लगाया है कि बच्चे के चेहरे और शरीर पर चोटें हैं तथा उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। उसकी बाईं आंख में सूजन है। शिकायत में पहले भी मारपीट करने का उल्लेख किया गया है। चोटों की प्रकृति और उनके कारणों की पुष्टि जांच के बाद होगी।


बच्चे को सुरक्षित रखने की मांग

बस्तीवासियों ने आरोप लगाया है कि मां अन्नू देवी बच्चों के साथ मारपीट रोकने के बजाय चुप रहती है। उन्होंने आशंका जताई कि किराये के मकान में रहने वाला परिवार पुलिस कार्रवाई के डर से कहीं और जा सकता है। शिकायतकर्ताओं ने बच्चे का चिकित्सकीय परीक्षण कराने और उसे बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत कर सुरक्षित बाल गृह में रखने की मांग की है।

किशोर न्याय अधिनियम सहित तीन धाराओं में केस

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। बच्चे के सौतेले पिता राजा पर बेरहमी से पिटाई करने और मां अन्नू देवी पर अत्याचार नहीं रोकने का आरोप है। सिविल लाइन पुलिस ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और बच्चे के मेडिकल परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।