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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 11, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Raipur News: सड़क हादसों पर अंकुश लगाने को सख्त हुए यातायात नियम, बढ़ी जुर्माने की राशि

Raipur News: एंबुलेंस को रास्ता न देने और अनावश्यक हार्न बजाने पर भी लगेगा जुर्माना।

By Kadir KhanEdited By: Kadir Khan
Publish Date: Thu, 11 Nov 2021 12:20:00 PM (IST)Updated Date: Thu, 11 Nov 2021 12:20:18 PM (IST)
Raipur News: सड़क हादसों पर अंकुश लगाने को सख्त हुए यातायात नियम, बढ़ी जुर्माने की राशि

Raipur News: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। अनावश्यक और प्रतिबंधित क्षेत्र में हार्न बजाना वाहन चालकों को एक हजार रुपये तो एंबुलेंस तथा फायर बिग्रेड को रास्ता न देने पर पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसी तरह ओवरलोड वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।

शासन द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक बिना बीमा गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये और नाबालिग को गाड़ी चलाते पकड़ा तो एक हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद होगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने 500 रुपये और बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने तीन हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।


ओवर स्पीड या वाहनों के गति का मुकाबला करते पकड़े गये तो 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रविधान है। यातायात विभाग ने ई- चलान डिवाइस में बढ़े हुए जुर्माने की दर को अपडेट करने के लिए एनआइसी को भेज दिया है। अपडेट होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

यातायात नियम तोड़ना---पहले जुर्माना राशि---बढ़ी राशि---प्रतिशत

बिना लाइसेंस वाहन चलाना---500---1000---100

नाबालिग के वाहन चलाने पर---500---1000---100

वाहन में परिवर्तन---500---5000----10 गुना

खतरनाक ढंग से वाहन चलाना---1000---2000---100

वायु प्रदूषण---1500---2000---45

ओवर स्पीड---500---5000---10 गुना

बिना रजिस्ट्रेशन वाहन---1000---3000---300

बिना परमिट वाहन---2000---5000--- 150

ओवरलोड वाहन---2000---10,000---5 गुना

वाहन से बाहर निकला सामान---2000---20000---10 गुना

रुकने और भार कराने से मना करना---2000---20,000---10 गुना

अधिक यात्रियों का वहन---100---100 रुपये (प्रति अधिक यात्री)

सीट बेल्ट नहीं पहनने---200---500---150

हेलमेट ना लगाने पर---500---500

आपातकालीन यान को रास्ता ना देना---000---5000

अनावश्यक हार्न बजाना---000---1000

बिना बीमा के वाहन चलाना---1000---2000---100

रेड लाइट जंप---200---300---50

वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात---200---300---50

नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना---200---300---50

ई-चालान डिवाइस में बढ़े दर को अपडेट करने भेज दिया है

शासन द्वारा जारी नई अधिसूचना आ गई है। ई-चालान डिवाइस में बढ़े दर को अपडेट करने के लिए एनआइसी को भेज दिया है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। -सतीश सिंह ठाकुर, डीएसपी यातायात