0 बिना केस डायरी के पुलिस रिमांड देने से कोर्ट का इन्कार, जताई नाराजगी
रायपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी मामले में फंसे रवि भवन के मालिक विमल जैन और उनके बेटे वैभव जैन को राजधानी पुलिस द्वारा बचाने की चर्चा जोरो पर है। मंगलवार को तेलीबांधा पुलिस अपने यहां दर्ज हुए धोखाधड़ी केस में दोनों की पुलिस रिमांड लेने के लिए बिना केस डायरी के कोर्ट पहुंची थी। इसे लेकर यह चर्चा है कि जानबूझकर पुलिस ने ऐसा किया, जिसकी वजह से जज ने केस डायरी के साथ आवेदन पेश करने पर ही रिमांड देने की बात कहकर आरोपी पिता-पुत्र को वापस बिलासपुर जेल ले जाने का आदेश दे दिया। अब 13 अप्रैल को मामले की सुनवाई निर्धारित की गई है।
जानकारी के मुताबिक बिलासपुर पुलिस ने पिछले महीने रायपुर से रसूखदार बिल्डर विमल जैन व उसके बेटे वैभव जैन को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी अभी नहीं की है। इधर तेलीबांधा पुलिस अपने यहां दर्ज धोखाधड़ी के केस में पिता-पुत्र को गिरफ्तार करने से बचती आई है। लेकिन जिस तरह से बिलासपुर पुलिस ने रायपुर आकर गिरफ्तारी की, उसे लेकर रायपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे तब तेलीबांधा थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट हासिल कर बिलासपुर जाकर दोनों की गिरफ्तारी की औपचारिता पूरी की और पूछताछ के लिए दोनों को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए आवेदन लगाया, लेकिन बिना केस डायरी के कोर्ट पहुंचने पर पुलिस की जमकर किरकिरी हुई। कोर्ट ने भी पुलिसिया कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए 13 अप्रैल केस डायरी के साथ आरोपियों को पेश करने का आदेश सुनाया।
यह दी दलील
तेलीबांधा पुलिस ने केस डायरी पेश नहीं करने के संबंध में कोर्ट में यह दलीली थी कि प्रकरण के दो फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम केस डायरी के साथ राज्य से बाहर है। उनके आते ही केस डायरी पेश कर दी जाएगी।