छत्तीसगढ़ में अब आरटीआइ आवेदकों को मिलेगी आनलाइन जानकारी, आयोग के वेबपोर्टल का आज होगा लोकार्पण
छत्तीसगढ़ में अब आरटीआइ आवेदकों को आनलाइन जानकारी मिलेगी। आवेदक अपना आवेदन आनलाइन प्रक्रिया के तहत तीनों स्तरों जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील में देकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबपोर्टल के साफ्टवेयर का लोकार्पण बुधवार को किया जाएगा।
By Ashish Kumar Gupta
Edited By: Ashish Kumar Gupta
Publish Date: Wed, 12 Oct 2022 02:57:25 PM (IST)
Updated Date: Wed, 12 Oct 2022 02:57:25 PM (IST)

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब आरटीआइ आवेदकों को आनलाइन जानकारी मिलेगी। आवेदक अपना आवेदन आनलाइन प्रक्रिया के तहत तीनों स्तरों जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील में देकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य शासन के द्वारा आयोग के लिए वेबसाइट आरटीआइआनलाइन डाट सीजी डाट जीओवी डाट इन तैयार कराया गया है। राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आनलाइन वेबपोर्टल के साफ्टवेयर का लोकार्पण बुधवार को किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का छठवां राज्य हो जाएगा जहां पर आरटीआइ आवेदकों को आनलाइन जानकारी उपलब्ध होगी।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि सर्वोधा न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1040/ 2019 प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ एवं अन्य में छत्तीसगढ़ शासन को भी नोटिस जारी किया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्राप्ति हेतु आनलाइन पोर्टल का निर्माण करें। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा एवं कुछ राज्यों में आनलाइन वेबपोर्टल बनाया गया है, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदनों को आनलाइन प्रेषित कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि आनलाइन वेबपोर्टल के साफ्टवेयर का निर्माण एनआइसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र मंत्रालय रायपुर) के द्वारा तैयार किया गया है।
शुल्क भी आनलाइन
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वांछित शुल्क भी आनलाइन जमा कर सकते हैं। आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु पोर्टल में आवेदक स्वयं का रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयोग में द्वितीय अपील आनलाइन भेज सकते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि राज्य के दूरदराज क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। आवेदक आवेदन आनलाइन अपलोड करने के साथ-साथ आनलाइन शुल्क जमा कर सकता है। इससे आवेदकों को नान ज्यूडिशियल स्टाम्प, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर और मनीआर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी।
साथ ही विभागीय कार्यालयों में स्वयं आकर आवेदन जमा करने अथवा डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि आनलाइन शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को तीन आप्शन दिए गए हैं। नेट बैंकिग के द्वारा, डेबिट व क्रेडिट कार्ड तथा क्यूआर कोड की सहायता से किसी भी यूपीआई के माध्यम से स्केन कर शुल्क जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल में आनलाइन कर सकते हैं।