
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में यातायात नियमों की अनदेखी के चलते लंबे समय से न्यायालयों में लंबित पड़े ई-चालानों से परेशान वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने आगामी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से इन सभी लंबित मामलों का निपटारा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है।
इसके तहत वाहन चालकों को आठ सितंबर तक अनिवार्य रूप से अपना पंजीयन कराना होगा। पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि जिन वाहन चालकों के चालान 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच जारी हुए थे और वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं, वे इस लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।
इच्छुक वाहन चालक निर्धारित कार्यालयीन समय में यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी या अपने नजदीकी यातायात थाने में जाकर अपने प्रकरण का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यातायात पुलिस ने साफ कर दिया है कि आठ सितंबर की तय समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का नया पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जो वाहन चालक इस लोक अदालत के जरिए अपने लंबित ई-चालानों का निराकरण नहीं करवाएंगे, उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत अत्यंत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें वाहनों की जब्ती और अन्य कानूनी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है, इसलिए समय रहते पंजीयन कराना सभी चालकों के लिए आवश्यक है।