• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • दिवाली पूजन 2026
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • राजनांदगांव

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 13, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बाल विवाह की तैयारियां के बीच दबिश

टीम करीब तीन घंटे तक स्वजन के घर में डटी रही।सहमति पत्र स्वजन ने 21 वर्ष से अधिक होने के बाद ही विवाह करने की सहमति दी।

By Nai Dunia News NetworkEdited By: Nai Dunia News Network
Publish Date: Sun, 13 Feb 2022 03:19:58 AM (IST)Updated Date: Sun, 13 Feb 2022 03:19:58 AM (IST)
  • को पसंदीदा स्रोत बनाएं preferred source google
बाल विवाह की तैयारियां के बीच दबिश

राजनांदगांव। छुरिया के ग्राम भोलापुर में शनिवार को बाल विवाह की तैयारी चल रही थी। इसी बीच चाइल्ड लाइन का बाल विवाह होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही टीम मौके पर दबिश दी। स्वजन पहले गुमराह करते रहे। इसके बाद नाबालिग के जन्म प्रमाण पत्र की जांच की गई। जांच में उम्र 17 वर्ष आठ माह पाया है। इसके बाद स्वजन के होश उड़ गए। महिला बाल विकास एवं चाइल्ड लाइन की टीम ने बाल विवाह रुकवाया। वहीं स्वजन को उम्र होने के बाद ही विवाह करने के लिए समझाया गया।

टीम करीब तीन घंटे तक स्वजन के घर में डटी रही। स्वजन ने दी सहमति पत्र स्वजन ने 21 वर्ष से अधिक होने के बाद ही विवाह करने की सहमति दी। स्वजन ने घोषणा पत्र भी दिया। बता दें कि चार दिनों के भीतर चार बाल विवाह को रुकवाया गया। भोलापुर सेक्टर में महिला बाल विकास विभाग को सूचना मिली थी कि गांव में विवाह के निर्धारित आयु से पहले विवाह कराई जाने की कोशिश की जा रही है।


चाइल्ड लाइन राजनांदगांव से समन्वयक महेश साहू, परामर्शदाता रूखमनी साहू थाना छुरिया से थाना प्रभारी व्यासनारायण चुरेन्द्र की टीम, सेक्टर सुपरवाईजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, उपसरपंच संयुक्त रेस्क्यू दल के द्वारा पुलिस की सहायता से घर में पहुुंच कर बालक का आयु संबंधी दस्तावेज का सत्यापन किया गया। जिसमें बालक का आयु 17 वर्ष 08 माह पाया गया। 0 अधिनियम की दी जानकारीटीम ने बालक के परिवार वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी के साथ विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष से अधिक एवं वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इसकी जानकारी प्रदान की गई व समझाइश देकर परिवार वालों द्वारा बाल विवाह से संबंधित पंचनामा कर परिजन से घोषणा पत्र प्राप्त किया। बालक का विवाह आयु पूर्ण होने के उपरांत ही शादी कराने की समझाइश दी गई।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।