
नईदुनिया प्रतनिधि, राजनांदगांव। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चर्चित हत्या मामले में प्रेमिका और उसके पूर्व प्रेमी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। मामला 13 जुलाई 2022 का है, जब लिटिया गांव निवासी हिरावन मंडले की हत्या कर दी गई थी।
लंबी सुनवाई के बाद 30 अप्रैल को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार साहू ने फैसला सुनाया। मृतक हिरावन मंडले (31) और गांव की ही महिला मोमिन वर्मा उर्फ मोना (28) के बीच प्रेम-प्रसंग था, लेकिन महिला का उसके मायके कोलिहापुरी के पूर्व प्रेमी डिकेश्वर वर्मा (37) भी संपर्क में था।
इसी बीच मोमिन और हिरावन के प्रेम प्रसंग की जानकारी गांव में फैल गई और विवाद खड़े होने लगा। इसके चलते ही आरोपिता मोमिन ने हत्या की योजना बनाई और इसमें डिकेश्वर की मदद ली।
जिला लोक अभियोजक राजेश खांडेकर व अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपितों ने योजना बनाकर 13 जुलाई को हिरावन को मोमिन के घर बुलाया और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
उस रात शव को घर में छिपाकर रखा। दूसरे दिन शव को मोटरसाइकिल में ले जाकर लटिया-बागतराई के बीच सुनसान स्थान पर फेंक दिया गया, ताकि साक्ष्य मिटाए जा सकें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोट और अत्यधिक रक्तस्राव को मौत का कारण बताया गया है।
पुलिस ने काल डिटेल, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और जब्त सामान के आधार पर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद हत्या, साक्ष्य छिपाने और अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी करार दिया।