
राजनांदगांव (नईदुनिया प्रतिनिधि)।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने जिले में संचालित स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क को संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग ही जा सकेंगे। स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क स्थल में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो यह सुनिश्चित किया जाए तथा प्रवेश व निकासी द्वार टच फ्री मोड में हों। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क स्थल में उपस्थित व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिशु पेपर, रूमाल या मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करें। संचालक यह सुनिश्चित करें कि उपयोग में लाई गई सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाए। स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क स्थल पर संचालक एवं व्यक्तियों द्वारा साबुन, तौलिया आदि का आदान-प्रदान नहीं किया जाए। स्वयं का साबुन, तौलिया आदि का उपयोग किया जाए। पीने का पानी स्थल, हाथ धोने का स्थल, वॉश रूम, कुर्सी-टेबल, बेंच को 70 प्रतिशत एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ करना होगा। स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क स्थल में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाएं ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके। स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क में उपयोग में लाए जाने वाले पानी को समय-समय पर फिल्टेरेशन अथवा क्लोरोनाइजेशन करना होगा।
आदेश में कहा गया कि छोटे बच्चों, अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों, गर्भवती माताओं एवं दवाइयां एवं दवाइयों का सेवन करने वाले व्यक्तियों को स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क स्थल में जाने की अनुमति नहीं होगी। स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क स्थल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्तियों को सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा तथा मास्क लगाना होगा। इसके साथ ही समय-समय पर सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क स्थल पर सैनिटाइजर थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाए। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क स्थल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी संचालक की होगी। स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क स्थल पर पान गुटका, तंबाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित होगा। स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क स्थल पर एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पते, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। कन्टेनमेंट जोन में स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क के संचालन की अनुमति नहीं होगी। यदि उक्त क्षेत्र कन्टेनमेन्ट क्षेत्र घोषित हो जाता है, तो तत्काल स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क बंद करना होगा एवं कन्टेनमेंट जोन के समस्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
इसके साथ ही कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क स्थल के संचालक की होगी तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दंड संहित 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकूल कार्रवाई की जाएगी।