• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • सारंगगढ़

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 13, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

CG News: 8 महीने में पैसा डबल करने वाले महाठग शिवा की संपत्ति होगी कुर्क, निवेशकों को लौटाई जाएगी राशि

रायकोना ठगी कांड में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने महाठग शिवा साहू की संपत्ति जब्त कर निलामी की अनुमति दे दी है। आरोपी ठग शिवा की संपत्तियों बेचकर निवेशको...और पढ़ें

By Roman TiwariEdited By: Roman Tiwari
Publish Date: Sun, 13 Jul 2025 02:42:55 PM (IST)Updated Date: Sun, 13 Jul 2025 02:43:20 PM (IST)
CG News: 8 महीने में पैसा डबल करने वाले महाठग शिवा की संपत्ति होगी कुर्क, निवेशकों को लौटाई जाएगी राशि
महाठग शिवा की संपत्ति होगी कुर्क

HighLights

  1. ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 270 निवेशकों को फंसाया
  2. लाभ का झांसां देकर लगभग 30 करोड़ की ठगी
  3. शिवा साहू की संपत्तियों के नीलामी की अनुमति

नईदुनिया न्यूज, सारंगढ़-बिलाईगढ़: छत्तीसगढ़ के चर्चित रायकोना ठगी कांड में न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है। कोर्ट ने फैसला देते हुए महाठग शिवा साहू की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क कर नीलामी की अनुमति दे दी है। इस आदेश से उन सैकड़ों निवेशकों को राहत मिलेगी, जिन्होंने ‘8 महीने में रकम दोगुनी’ के लालच में अपनी जीवनभर की पूंजी गंवा दी थी।

शिवा साहू द्वारा संचालित अवैध वित्तीय संस्था “शिवा विथ जर्नी” के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 270 निवेशकों से करीब 30 करोड़ रुपये की ठगी की गई। निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी और शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 30 प्रतिशत मासिक लाभ और 8 माह में राशि दुगनी होने का झांसा दिया गया था। इसके चलते लोगों ने अपने सपनों की पूंजी गंवा दी।


शिकायतों के आधार पर थाना सरसींवा में दर्ज अपराध क्रमांक 131/2024 के तहत शिवा और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की संपत्तियों को जब्त किया, जिसके बाद विशेष न्यायालय ने छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के तहत कुर्की का आदेश पारित किया।

न्यायिक चेतावनी और भरोसा

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी ठगी करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई कड़ा संदेश है। यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि न्याय भले देर से मिले, लेकिन अंधा नहीं होता। जब देश में आर्थिक अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, तब इस तरह की सख्त कानूनी प्रक्रिया न केवल निवेशकों का विश्वास लौटाती है, बल्कि न्यायिक व्यवस्था की मजबूती का भी प्रमाण है।

चल-अचल संपत्तियां होंगी नीलाम

न्यायालय ने शिवा साहू के साथ-साथ उसके पिता टीकाराम साहू, माता चंद्रकला साहू और बहन रीतू साहू के नाम पर पंजीकृत चल-अचल संपत्तियों को नीलामी के लिए चिन्हित किया है। इनमें बीएमडब्ल्यू, महिंद्रा थार, मिनी बस, बुलडोजर, ट्रैक्टर जैसी लग्जरी गाड़ियां और रायकोना, डुरुमगढ़, मनपसरा, सोहागपुर, टाटा, छिरचुआ, सरसींवा आदि क्षेत्रों की दर्जनों भूमि संपत्तियां शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: Dhamtari News: खेत उजाड़ा, युवक पर हमला किया, 24 घंटे आतंक मचाने के बाद जंगल की ओर लौटा हाथी

इन सभी संपत्तियों का न्यायिक मूल्यांकन कर निष्पक्ष और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया से विक्रय किया जाएगा, जिससे प्राप्त राशि को पात्र निवेशकों में वितरित किया जा सके। अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का घोर उल्लंघन है।