कोषालय में चेक रोल और चेक बुक जमा करने के निर्देश
जिला कोषालय अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा चेक रोल, चेक बुक 27 मार्च शाम 5 बजे तक जिला कोषालय में जमा करने कहा है। साथ ही, चेक बुक और चेक रोल के साथ उपयोग किए गए एवं निरंक चेक का विवरण कोषालय में प्रस्तुत करने कहा गया है। 27 मार्च के पश्चात अपरिहार्य या अप्रत्याशित प्र
By
Edited By:
Publish Date: Mon, 06 Mar 2017 11:52:27 PM (IST)
Updated Date: Mon, 06 Mar 2017 11:52:27 PM (IST)
सुकमा। नईदुनिया न्यूज
जिला कोषालय अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा चेक रोल, चेक बुक 27 मार्च शाम 5 बजे तक जिला कोषालय में जमा करने कहा है। साथ ही, चेक बुक और चेक रोल के साथ उपयोग किए गए एवं निरंक चेक का विवरण कोषालय में प्रस्तुत करने कहा गया है। 27 मार्च के पश्चात अपरिहार्य या अप्रत्याशित प्रकरणों जिनमें कि कतिपय व्ययों को जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य हैं, कलेक्टर के समक्ष सम्पूर्ण प्रकरण व विषय वस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है। 27 मार्च के उपरान्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कलेक्टर से स्वीकृत प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने हेतु कोषालय अधिकारी द्वारा संबंधित चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को चेक रोल बुक उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। चेक आहरण अधिकारियों द्वारा जारी समस्त धनादेशों पर 31 मार्च के पश्चात भुगतान योग्य नहीं रबर मोहर अनिवार्यतः अंकित की जाएगी।