नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर: दो मृतकों का फर्जी दस्तावेजों के जरिए मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सात एकड़ भूमि अपने नाम करा लेने की शिकायत जांच में सही पाए जाने पर दोनों मृत्यु प्रमाण पत्रों को निरस्त करने के साथ ही तहसीलदार लटोरी ने जयनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने आरोपी धनंजय मंडल व दिलीप दास के खिलाफ धारा 420, 120 बी के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। उक्ताशय की रिपोर्ट लटोरी तहसीलदार सुरेंद्र पैकरा ने जयनगर थाना में दर्ज कराई है।
उन्होंने बताया कि मृतक कन्हाईलाल दास व सुधीर दास का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने धनंजय मण्डल पिता विवनाथ मण्डल निवासी रविन्द्रनगर व दिलीप पिता सुधीर दास निवासी पीवी 42 विद्यानगर पखांजुर कांकेर द्वारा मृतकों की मृत्यु के संबंध में अलग-अलग स्थान व दिनांक का उल्लेख कर भिन्न-भिन्न शपथ पत्र के साथ ग्राम पंचायत संजयनगर की सरपंच सुमारी द्वारा कन्हाई लाल दास, सुधीर दास का ग्राम संजयनगर में मृत्यु होने के बारे में लेख कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था।
प्रस्तुत किए गए मिथ्या शपथ पत्र व दस्तावेज के आधार पर दोनों मृतकों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था। वही जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम संजयनगर के शासकीय भूमि खसरा नंबर 417, 418, 420 रकबा कुल 7 एकड को दिलीप दास द्वारा अपने नाम पर करा लिया गया था। जांच उपरांत मृत्यु प्रमाण पत्र मिथ्या दस्तावेज के आधार पर बनवाया जाना पाए जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। बताया गया कि आरोपियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से मृतक कन्हाई लाल दास व सुधीर दास का मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया जाना पाया गया।
बताया गया कि महादेव मित्रा पिता मनिन्द्रनाथ मित्रा निवासी संजयनगर द्वारा जयनगर थाने में लिखित शिकायत की गई थी कि मृतक कन्हाईलाल दास पिता शशिरंजन व सुधीर दास पिता कन्हाईलाल दास का तहसीलदार लटोरी के आदेश पर ग्राम पंचायत संजयनगर के सचिव द्वारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
उसके पश्चात उसके द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से जारी कराने के संबंध में तहसील लटोरी में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण की सुनवाई कर मृतक कन्हाई लाल दास पिता शशिरंजन, सुधीर वास पिता कन्हाईलाल दास के नाम पर जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को संदिग्ध व कूटरचित होना उल्लेख कर मृत्यु प्रमाण पत्र को जिला सांख्यिकी अधिकारी को अनुशंसा पर निरस्त कराया गया। रिपोर्ट पर जयनगर पुलिस ने आरोपित धनंजय मंडल पिता विश्वनाथ मंडल निवासी रविंद्रनगर तथा दिलीप पिता सुधीर दास निवासी विद्यानगर पंखाजूर कांकेर के विरुद्ध धारा 420, 120 बी के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।