
नई दिल्ली। 'डॉन कहां है? जांच के लिए वह बहुत जरूरी है। लेकिन वह अब तक लापता है, हमें उसे ढूंढ़ना ही होगा।’ यह कहना है दिल्ली पुलिस का।
दिल्ली पुलिस दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से दायर किए गए घरेलू हिंसा के मामले में भारती के लैब्राडोर कुत्ते को हिरासत में लेने चाहती है।
सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच में भारती के पालतू कुत्ते का मिलना बहुत अहम है क्योंकि डॉन (कुत्ते) ने कथित तौर पर सोमनाथ भारती के उकसाने पर लिपिका को काटा था।
सोमनाथ भारती का 'डॉन' (कुत्ता) लिपिका मित्रा द्वरा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद से गायब है। विशेष सरकारी अभियोजक शैलेंद्र बब्बर ने कहा, 'भारती का कुत्ता हमारी जांच में बेहद अहम है। हमलोगों ने भारती के आवास और ऑफिस में तलाशी ली है। हमें अब तक कुत्ते को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। भारती को पता है कि उनका डॉन कहां है। दांत के निशान से साफ होता है कि आरोपी ने कुत्ते को अपनी प्रेग्नेंट पत्नी पर अटैक करने के लिए उकसाया था।'
इस पर भारती के वकील विजय अग्रवाल ने टोकते हुए पूछा कि कल को क्या आप कुत्ते से भी सवाल-जवाब करेंगे? अपनी शिकायत में लिपिका ने कहा है कि ‘भारती ने कुत्ते से मुझे कटवाया। जब कुत्ते ने मुझ पर हमला किया तब सोमनाथ भारती वहीं खड़े रहे और देखते रहे। कुत्ते ने मुझे पेट में और कई अन्य हिस्सों पर काटा। भारती ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं और मुझे तत्काल कोई प्राथमिक चिकित्सा तक मुहैया नहीं करवाई।’
इस बीच इस मामले में भारती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इससे पहले अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अब कभी भी भारती की गिरफ्तारी हो सकती है।
भारती मंगलवार को हाई कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने भारती की अग्रिम जमानत याचिका जैसे ही खारिज की, दिल्ली पुलिस ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मणिका के समक्ष गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की मांग को लेकर आवेदन दायर कर दिया, जिसे मंजूरी भी मिल गई। इसके तुरंत बाद पुलिस ने भारती की तलाश तेज कर दी और भारती के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई। बहरहाल, भारती के लिए सोमवार का दिन भागमभाग का रहा। सोमवार को वे अग्रिम जमानत के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग की अदालत में पहुंचे। इनके वकील ने सोमनाथ भारती को एक जिम्मेदार नागरिक बताते हुए कहा कि भारती न केवल विधि के पेशे से हैं बल्कि दिल्ली के कानून मंत्री रह चुके हैं। वे भाग नहीं सकते।
अतिरिक्त जज गर्ग ने कहा, 'आरोपों को देखते हुए इस मामले को आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश) से बाहर नहीं किया जा रहा है। इस स्टेज में हम अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर नहीं कर सकते। इसके बाद पुलिस ने सोमनाथ भारती पर गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। पिछले हफ्ते ही पुलिस ने सोमनाथ भारती पर आईपीसी की धारा 307, 498ए, 406, 324, 420 और 506 के तहत मामले दर्ज किये थे।
भारती की पत्नी लिपिका का आरोप है, 'सोमनाथ ने कुत्ते से अटैक कराया था। जब कुत्ते ने अटैक किया तो सोमनाथ भारती तमाशबीन थे। कुत्ते ने कई जगह काटे। यहां तक की प्राइवेट पार्ट पर भी। भारती ने क्रूरता की सारी हदें लांघ दी हैं।'