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सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स को FSSAI का नोटिस, भ्रामक विज्ञापनों और दावों पर कड़ा रुख अपनाया, फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लिया गया फैसला

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भ्रामक दावों और बिना जांचे परखे खाद्य उत्पादों का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस जारी किया है। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

By Akriti KumariEdited By: Akriti Kumari
Publish Date: Sat, 15 Aug 2026 09:07:36 PM (IST)Updated Date: Sat, 15 Aug 2026 09:07:36 PM (IST)
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सेलिब्रिटीज  इन्फ्लुएंसर्स को FSSAI का नोटिस, भ्रामक विज्ञापनों और दावों पर कड़ा रुख अपनाया, फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लिया गया फैसला
सोशल मीडिया और टीवी विज्ञापनों में खाद्य पदार्थों के भ्रामक दावों और प्रचार पर FSSAI ने कड़ा रुख अपनाया। (फाइल फोटो)

मनोरंजन डेस्क, नई दिल्ली। इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर ज्यादा न्यूट्रिशन (High Nutritional Value) का दावा करने वाले सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ऐसा करना भारी पड़ सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ऐसे विज्ञापनों और भ्रामक करने वोले दावों पर कड़ा रुख अपनाते हुए जांच शुरू कर दी है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने वाले सेलेब्स को नोटिस जारी किया गया है।

बिना जांचे परखे प्रचार करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

FSSAI ने चेतावनी दी है कि बिना किसी प्रमाण या सत्यापन के भ्रामक दावे करने वाले उत्पादों का प्रचार करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वाले प्रोड्यूसर्स के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हेल्थ ड्रिंक्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, पैक्ड फूड्स और स्नैक्स को बेचने के लिए कंपनियां मशहूर हस्तियों और कंटेंट क्रिएटर्स का सहारा ले रही हैं।


FSSAI द्वारा जारी मुख्य निर्देश

  • इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज किसी भी ब्रांड से जुड़ने या उसका प्रचार करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि कंपनी का हर दावा सच, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुकूल हो।
  • नियामक (Regulator) ने जोर देकर कहा है कि विज्ञापन केवल एक प्रचार नहीं है, बल्कि उपभोक्ता उस सेलिब्रिटी पर भरोसा करके उत्पाद खरीदते हैं। इसलिए, केवल प्रामाणिक और सुरक्षित उत्पादों का ही प्रचार करना उनकी जिम्मेदारी है।
  • बिना पुख्ता सबूतों के 'इम्यूनिटी बूस्टर' या 'हाई न्यूट्रिशन' जैसे बड़े बड़े और लुभावने दावे करने से परहेज करें।

किन नियमों के तहत होगी कार्रवाई?

खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर FSSAI द्वारा निम्नलिखित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी:

'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' (Food Safety and Standards Act, 2006)

'खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) नियम, 2018' (Food Safety and Standards Regulations, 2018)

आम जनता के लिए शिकायत पोर्टल

FSSAI ने आम उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि यदि उन्हें कोई खाद्य उत्पाद, सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स भ्रामक या गलत दावा करते हुए दिखाई देते हैं, तो वे इसकी शिकायत FSSAI के आधिकारिक 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' (Food Safety Connect) प्लेटफॉर्म पर दर्ज करा सकते हैं।

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