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राजपाल यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, चेक बाउंस मामले में पेश नहीं हुए, मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश

महू न्यायालय के मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस मामले में पेश न होने पर एक्टर राजपाल यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। प्रकाश जाजू ने 25 लाख रुपए उधार दिए थे। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को अगली पेशी पर पेश करने के निर्देश दिए हैं।

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 08:37:32 PM (IST)Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 08:37:32 PM (IST)
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राजपाल यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, चेक बाउंस मामले में पेश नहीं हुए, मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश

HighLights

  1. राजपाल यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
  2. 25 लाख के चेक बाउंस का मामला
  3. महू कोर्ट ने मुंबई पुलिस को दिया आदेश

एंटरटेनमेंट डेस्क। एक्टर राजपाल यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। यह वारंट महू न्यायालय के मजिस्ट्रेट ने दिया है। एक्टर पर आरोप है कि वह चेक बाउंस मामलसे में पेश नहीं हुए। इस वजह से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

न्यायालय के मजिस्ट्रेट फरहान एम. कुरैशी ने यह आदेश दिया कि मुंबई में अगली पेशी में ही उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

यादव ने लिया 25 लाख रुपए का उधार

यह प्रकरण महू निवासी प्रकाश जाजू की ओर से दर्ज कराया गया है। जाजू ने एक्टर राजपाल यादव को 25 लाख दिए थे। इस लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों के बीच कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था। इसके तहत राजपाल यादव ने तय समय पर राशि लौटाने के लिए पोस्ट डेटेड चेक दिए थे। हालांकि, निर्धारित शर्तों के अनुसार राशि वापस नहीं की गई। इसके बाद जाजू की ओर से बैंक में चेक लगाए गए, लेकिन वे बाउंस हो गए थे।


चेक अनादरण के मामले में फरियादी पक्ष ने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत महू न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित राजपाल यादव के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अब गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

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न्यायालय ने मुंबई पुलिस को आगामी पेशी से पहले वारंट की कार्रवाई कर आरोपित को न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। फरियादी जाजू की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि पहले जमानती वारंट जारी होने के बाद राजपाल यादव ने मुंबई पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होकर यह बयान दिया था कि निर्धारित तिथी पर न्यायालय में पेश होकर जमानत करा लेंगे। परंतु जमानत नहीं कराई जिसके बाद न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है।

प्रकरण में अधिवक्ता अग्रवाल के साथ अधिवक्ता अंकित विक्की परदेशी एवं अधिवक्ता अनुराग शर्मा पैरवी कर रहे हैं।

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