एंटरटेनमेंट डेस्क। करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) के पूर्व पति संजय कपूर के निधन के बाद उनकी करीब 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।
करिश्मा के बच्चे समायरा और कियान अब अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को संपत्ति का विवरण मीडिया के साथ साझा न करने का आदेश दिया है।
इस साल जून में संजय कपूर का निधन हुआ था। अंतिम संस्कार के समय परिवार ने भले ही एकजुटता दिखाई थी, लेकिन अब संपत्ति के बंटवारे ने रिश्तों में खटास डाल दी है। मामला अदालत में पहुंच चुका है और वसीयत (Will) को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हैं।
पीटीआई के मुताबिक, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने अदालत में याचिका दाखिल कर अपने दिवंगत पति की व्यक्तिगत संपत्तियों और देनदारियों की सूची सीलबंद लिफाफे में जमा करने की अनुमति मांगी।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने आदेश दिया कि वसीयत की प्रति केवल प्रतिवादी को दी जाए और इसका इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर न हो। अदालत ने साफ कहा कि संपत्ति से जुड़े किसी भी विवरण को मीडिया में साझा नहीं किया जाएगा।
करिश्मा के बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अदालत में तर्क दिया, "गोपनीयता की आड़ में संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें संपत्ति के बारे में जानकारी तक नहीं दी गई। वसीयत के अनुसार सब कुछ प्रिया कपूर के नाम कर दिया गया है। दो बैंक खाते खाली हो चुके हैं और एक कंपनी में 6% हिस्सेदारी भी प्रतिवादी को दे दी गई है।"
वहीं, प्रिया कपूर के वकील राजीव नायर ने कहा कि वे नहीं चाहते कि अदालत में साझा की गई जानकारी सार्वजनिक हो। उनका कहना था कि जब तक सभी पक्ष इस बात पर सहमत नहीं हो जाते, अदालत को इस जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि इस मामले में गोपनीयता बनाए रखने से दोनों पक्षों को फायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए संतुलन जरूरी है।