डिजिटल डेस्क। भारत में अक्सर लोग शौकिया तौर पर पक्षियों को पिंजरे में पाल लेते हैं। कई बार तो तोते, मैना या अन्य रंग-बिरंगे पक्षियों को देखकर लोग उन्हें पकड़कर घर में रखने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शौक आपको सीधे जेल तक पहुंचा सकता है।
भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act 1972) के तहत कई पक्षियों को पिंजरे में रखना गैरकानूनी है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आइए जानते हैं उन 5 पक्षियों के बारे में जिन्हें घर में रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
भारत में तोते पालने का काफी चलन है, लेकिन सभी तोतों को घर में रखना कानूनी नहीं है। खासतौर पर पहाड़ी तोता (Hill Parakeet) संरक्षित प्रजाति में आता है। इसे पकड़कर पिंजरे में रखना अपराध माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।
कोयल की मधुर आवाज सबको पसंद आती है। कई लोग इसे पकड़कर घर में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कानून के खिलाफ है। कोयल एक संरक्षित पक्षी है और इसे पालना या खरीदना गैरकानूनी है।
भारतीय परंपरा में उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसी वजह से कई लोग तंत्र-मंत्र या अंधविश्वास के कारण उल्लू को पकड़कर पालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह गंभीर अपराध है। उल्लू भारत के संरक्षित पक्षियों की सूची में शामिल है और इसे घर में रखना जुर्माना व जेल दोनों का कारण बन सकता है।
पहाड़ी मैना अपनी बोलने की क्षमता और सुंदरता के लिए जानी जाती है। लोग इसे पालतू पक्षी के तौर पर रखना चाहते हैं। लेकिन यह भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। इसे पकड़ना, खरीदना या घर में पालना गैरकानूनी है।
लाल मुनिया एक छोटा और खूबसूरत पक्षी है। इसके रंग-बिरंगे पंख लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन यह भी संरक्षित श्रेणी में आता है। इसे घर में पालना कानूनन अपराध है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसार, भारतीय प्रजाति के किसी भी जंगली पक्षी को पिंजरे में रखना गैरकानूनी है। केवल विदेशी नस्ल के पक्षी जैसे कि बजरीगर (Budgerigar) या लव बर्ड (Love Birds) को पालने की अनुमति है। अगर कोई प्रतिबंधित पक्षी आपके पास पाया जाता है तो आपको 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।