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पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय ने बदले 2 बड़े नियम...फीस में भारी बढ़ोतरी, बच्चों की वैलिडिटी घटाई

विदेश मंत्रालय ने 'पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026' की अधिसूचना जारी कर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अधिकतम 5 साल या उनके 18 साल का ह...और पढ़ें

By Akriti KumariEdited By: Akriti Kumari
Publish Date: Fri, 18 Sep 2026 02:57:11 PM (IST)Updated Date: Fri, 18 Sep 2026 03:05:53 PM (IST)
पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय ने बदले 2 बड़े नियम...फीस में भारी बढ़ोतरी, बच्चों की वैलिडिटी घटाई
विदेश मंत्रालय ने जारी की पासपोर्ट नियम 2026 की नई अधिसूचना। (AI जनरेटेड)

HighLights

  1. विदेश मंत्रालय ने जारी की पासपोर्ट नियम 2026 की नई अधिसूचना
  2. 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अधिकतम 5 साल
  3. अडल्ट और नाबालिगों के तत्काल पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधित नियम 12(1A) के तहत अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की अधिकतम वैधता अवधि 5 साल होगी। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने नए पासपोर्ट आवेदन, नवीनीकरण (Re-issue), तत्काल सेवा और अन्य पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में भी बढ़ोतरी कर दी है। यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

बच्चों के पासपोर्ट की वैधता के नए नियम

अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाला 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट 5 साल तक वैलिड होगा। इसका मतलब, जारी होने की तारीख से 5 साल तक या बच्चे के 18 साल का होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) ही वैध रहेगा।


इसके अलावा, यदि बच्चा 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले ही 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय समाप्त हो जाएगी और उसे दोबारा जारी (Re-issue) कराना होगा।

इससे समझें...

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अन्य सेवाएं और 10% छूट का प्रावधान

  • शुल्क वृद्धि की नई दरें नए आवेदन, री-इश्यू, तत्काल सेवा, गुम या खराब पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) और अन्य संबंधित पासपोर्ट सेवाओं पर लागू होंगी।
  • 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट पूर्ववत जारी रहेगी। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट दोबारा जारी (Re-issue) कराने के आवेदनों पर लागू नहीं होगी।

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