
नईदुनिया, बालाघाट (Balaghat Newa)। बालाघाट जिला उपभोक्ता फोरम 11 साल पुराने एक रोचक मामले में फैसला देकर चर्चा में आ गया है। शहर के ज्योति फुट वेयर से खरीदे गए एक जोड़ी जूते खराब होने पर ग्राहक उसे लौटाने दुकान गया था। मगर, दुकानदार ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उपभोक्ता फोरम ने अब ग्राहक को 600 रुपये की राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
इसके अलावा शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए एक हजार रुपये का मुआवजा और अपील का खर्च एक हजार रुपये अलग से देने का आदेश दुकानदार को दिया गया है। आवेदक शिवराज ठाकुर ने पहले इस मामले में जिला फोरम में शिकायत की थी। मगर, वहां के फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने मप्र राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी।
इस मामले में फैसला आने में 11 साल लग गए। आखिरकार मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, भोपाल ने दुकानदार पर 3,040 रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें 600 रुपये की मूल राशि के साथ 6% वार्षिक ब्याज, 1,000 रुपये शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए और 1,000 रुपये अपील व्यय के लिए शामिल हैं।
आयोग ने 13 जुलाई 2023 को दिए निर्णय में जिला फोरम के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद ज्योति फुट वेयर द्वारा आवेदक शिवराज ठाकुर को दो दिन पहले 3040 रुपये प्रदान किए। फोरम के सदस्य डॉ. महेश चांडक ने बताया कि शिवराज ठाकुर ने ज्योति फुटवेयर से 14 मई 2013 में एक जोड़ी जूते खरीदे थे, लेकिन जूते खराब थे और प्रतिष्ठान ने जूते वापस लेने से मना कर दिया।
शिवराज ने जिला उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष श्यामाचरण, उपाध्याय सदस्य डॉ. महेश कुमार चांडक और हर्षा बिजेवार डोहारे के बैंच ने निष्पादन आदेश किया। इसके लिए प्रतिष्ठान को जमानती वारंट जारी हुआ था। प्रतिष्ठान मालिक ने न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदक को 3040 रुपये की राशि प्रदान की है।