
नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना 2025-26 शुरू की है, जिससे बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं के सरचार्ज में छूट मिलेगी। यह योजना 3 नवंबर से शुरू हो गई है और फरवरी 2026 तक चालू रहेगी। आर्थिक स्थिति या अन्य कारणों से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनका सरचार्ज काफी बढ़ गया है। कंपनी ने उन्हें राहत देने के लिए समाधान योजना को लागू कर दिया है।
विद्युत कंपनी के स्वप्निल डावर ने बताया कि बिल के भुगतान पर सरचार्ज में छूट तीन नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक रहेगी। पहला चरण तीन नवंबर से 31 दिसंबर तक होगा। इसमें 60 से 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा। दूसरा चरण एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक होगा, जिसमें 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। एक मुश्त और छह किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। योजना में घरेलू गैर घरेलू, कृषि, औद्योगिक श्रेणी के वे उपभोक्ता शामिल किए गए हैं, जिनकी तीन माह या उससे अधिक अवधि की बकाया राशि है। योजना में सरकारी कनेक्शनों को छूट के दायरे में नहीं लिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत किस्तों में भुगतान के लिए विलंबित भुगतान सरचार्ज की छूट का लाभ लेने घरेलू, कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को कुल बकाया का 10 फीसदी एवं गैर घरेलू व औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को कुल बकाया का 25 फीसदी भुगतान कर पंजीयन कराना होगा। यदि उपभोक्ता दो किस्तों का भुगतान, दूसरी किस्त की तय तिथि तक नहीं करता है तो ऐसे उपभोक्ता को डिफॉल्टर मान योजना के लाभ से वंचित किया जाएगा। सरचार्ज में छूट व डिफॉल्टर होने तक की अवधि तक का अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा और बिल में जोड़ा जाएगा।
उपभोक्ताओं को एलवी एक, पांच, एचवी पांच एकमुश्त 100 फीसदी, 90 फीसदी, एलवी एक और पांच एचवी पांच छह किस्त 70 फीसदी और 60 फीसदी, एलवी दो और चार, एचवी तीन और चार एकमुश्त 80 फीसदी, 70 फीसदी के साथ एलवी दो, चार, एचवी तीन, चार, छह किस्त 60 फीसदी 50 फीसदी जमा किया जाएगा।
यह उपभोक्ताओं रहेंगे पात्र
एलवी एक में घरेलू स्थायी व अस्थायी उपभोक्ता शामिल हैं। एलवी पांच में कृषि, एचवी पांच में केवल कृषि, एलवी दो में गैर घरेलू, एलवी चार में एलटी औद्योगिक और एचवी तीन और चार में एचटी केवल औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को शामिल किया है।