सेंधवा में तेली समाज अध्यक्ष की हत्या मामले में 10 को आजीवन कारावास
सेंधवा में अक्टूबर 2018 में समाज के बर्तन नहीं जमा कराने की बात पर हुआ था विवाद।
By Prashant Pandey
Edited By: Prashant Pandey
Publish Date: Tue, 17 Aug 2021 08:34:50 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Aug 2021 08:36:17 PM (IST)

सेंधवा, नईदुनिया न्यूज। करीब तीन साल पहले समाज के बर्तन नहीं जमा कराने की बात पर हुए विवाद में तेली समाज के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई थी। मामले में मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विजयसिंह कावछा ने मामले के शहर निवासी 10 आरोपितों को आजीवन कारावास सहित आठ-आठ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता नारायण जाधव ने की। बता दे कि समाज के चेतन राठौड़ ने 21 सितंबर 2018 को समाज के बर्तन लिए थे। इस पर समाज अध्यक्ष सुरेश राठौड़ द्वारा चेतन को बार-बार बर्तन जमा करने की बात कही जा रही थी। इस बीच चार अक्टूबर 2018 की रात 10 बजे सभी आरोपितों ने एक मत होकर समाज अध्यक्ष सुरेश (57) पिता मोजीलाल राठौड़ से मारपीट की।
चेतन ने उनके सिर में पत्थर मार दिया। उपचार के दौरान निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। मामले में मंगलवार को न्यायालय ने सभी 10 आरोपितों चेतन पुत्र किशोर 31 वर्ष, शीतल पुत्र कृष्णराव राठौड़ 32 वर्ष, दीपक पुत्र विष्णु राठौड़ 36 वर्ष, गौरव पुत्र मूलचंद राठौड़ 30 वर्ष, रवि पुत्र मूलचंद राठौड़ 33 वर्ष, राहुल पुत्र किशोर राठौड़ 29 वर्ष, राजेश उर्फ पंकज पिता कृष्णराव राठौड़ 29 वर्ष, किशोर पुत्र भागीरथ राठौड़ 50 वर्ष, गोलू पुत्र कैलाश राठौड़ 25 वर्ष, मनोज पुत्र नरहरी राठौड़ 33 वर्ष को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। News Updating...