
नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए जिले में अस्थायी पटाखा दुकानों को लाइसेंस दिए जाएंगे, लेकिन सुरक्षा नियमों में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। कलेक्टर पवन जैन ने विस्फोटक नियम 2008 के तहत आदेश जारी कर अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अधिकृत किया है।
कलेक्टर के आदेश के अनुसार पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। आवेदकों को निर्धारित पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आदेश में कहा गया है कि पटाखा दुकानें सुरक्षित और अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में लगेंगी। दो दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर और संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। दुकानें आमने-सामने नहीं लगेंगी। प्रत्येक दुकान का क्षेत्रफल 9 से 25 वर्ग मीटर के बीच होना चाहिए। एक समूह में 50 से अधिक दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रहवासी बस्तियों में अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारी नहीं होंगे।
पटाखा दुकानों के समूह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। वहां कम से कम दो दमकल वाहन, एंबुलेंस, प्राथमिक चिकित्सा, पर्याप्त पानी और रेत की व्यवस्था जरूरी होगी। दुकानों में खुली बिजली की बत्तियां, तेल या गैस के लैंप प्रतिबंधित रहेंगे। परिसर में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। स्थल निरीक्षण और पुलिस जांच के बाद ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-पवन जैन, कलेक्टर भिंड